मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना: आजकल की युवा पीढ़ी से जब भी पूछा जाता है कि वह आगे जाकर क्या करना चाहते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है ‘बिजनेस’. अगर आपकी भी ऐसे ही इच्छा है लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर खुद चल कर सामने आया है. दरअसल, बिहार सरकार युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं. जिसके अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष एवं महिला को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक लोन प्रदान कर रही हैं. इस योजना को जारी करने का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आर्थिक रूप से सहारा देने का है.
जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा ट्वीट करते हुए यह कहा गया कि, “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों और युवतियों को अलग-अलग योजनाओं/व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रुपये तक 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लोन प्रदान की जाती है.”
इस योजना के पात्र उम्मीदवार कौन है?
•आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.
•आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
•आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 4,00,000 रुपये से ज्यादा न हों.
•आवेदक सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवा में न हों.
अब अगर महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करें तो उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की जानकारी आदि.
आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इस योजना के लिए आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://bsmfc.org/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद जरूरी दस्तावेज को अटैच कर सबमिट करें. तथा अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के ऑफिस में संपर्क करें. या फिर आधिकारिक वेबसाइट www.bsmfc.org पर विजिट करें या फिर टोल फ्री नंबर 18003456123 पर कॉल करें.