बिजनेसमध्य प्रदेश

टैक्स बचाने के लिए करें बचत योजनाओं में निवेश

देश में इंक्रीमेंट का साइकल शुरू हो गया है। कंपनियां योग्य टैलेंट को बरकरार रखने के लिए मोटी हाइक देने की तैयारी में हैं। सैलरी में इजाफा होने के साथ टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करना बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अभी से इसकी शुरुआत कर दें। इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे में अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80सी के तहत विभिन्न तरह के 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। पीपीएफ, ईपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), होम लोन, सुकन्या समृद्धि योजना, टर्म इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यूलिप आदि में निवेश करने पर इसका लाभ ले सकते हैं।

सेक्शन 80सी

बचत योजनाओं में करें निवेश

अगर नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना में निवेश किया है तो सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत50 हजार रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। वहीं, धारा 80टीटीए के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाए गए सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर मिला 10 हजार रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है।

Related Articles

Back to top button