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क्या सहमति से रिश्ता बनाने की उम्र सीमा होगी 18 से 16? जानिए संसद में इस सवाल पर क्या बोलीं मंत्री स्मृति ईरानी

Age of Consent In India: भारत में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उम्र सीमा को लेकर अक्सर ही सवाल उठते हैं। संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने बताया कि सहमति (Consent) शारीरिक संंबंध बनाने के लिए उम्र 18 से घटाकर 16 करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने अपने एक लिखित बयान में कहा कि इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता।

मुख्य न्यायाधीश ने दिया था ये बयान

बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा यह टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ के पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के संबध में दिए गए बयान के कुछ ही दिनों बाद ही आई है। उन्होंने ने कहा था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत सहमति की उम्र 18 साल है, जिससे इस तरह के मामलों से निपटने वाले जजों के सामने कठिन प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का ने कहा था कि इस मुद्दे पर बढ़ती चिंता तो देखते हुए विधायिका यानी संसद को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

2012 में किया गया था बदलाव
संसद में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों को यौन शोषण और यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से बच्चे को 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ईरानी ने कहा बच्चों पर यौन अपराध करने वालों के लिए मौत की सजा सहित, अपराधियों को ऐसे अपराधों से रोकने और बच्चों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था।

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