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Supreme Court : बृजभूषण शरण के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानो को लगा बड़ा झटका, बंद हुआ केस

दिल्ली जंतर मंतर पर चल एक सप्ताह से अधिक दिनो से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानो को बड़ा झटका लगा हैं। महिला पहलवानो कि याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई कहा अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए? और इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने कब दर्ज कराए जाएंगे वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता कि मांग पर महिला पहलवानो को सुरक्षा दी गई है। साथ ही उनकी मांग पर भारतीय कुश्ती साघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर एफआईआर भी दर्ज करने की थी जो पूरी हो गई है। साथ ही कहा की पहलवानो की अब और कोई और माेग होतो वह नीचली अदालते या हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते है। साथ ही कहा कि पहलवानो कि सभी मांग पूरी हो गई हैंं, एवं अब उनकी सुनवाई बंद की जाती है।

पहलवानो के वकील बाेले

सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल पहलवानो के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि नाबालिग को नोटिस नहीं दिया गया बयान दर्ज करने के लिए 3 घंटे तक बयान दर्ज हुए. कल दोपहर में 160 के नोटिस के तहत बयान दर्ज करने के लिए आए थे. 4 शिकायतकर्ताओं के बयान शाम को बयान दर्ज हुए आरोपी मीडिया में शिकायतकर्ताओं के बारे में लगातार बयान दे रहे हैं CJI चंद्रचूड़ – ने उनसे पूछा, अब शिकायतकर्ता पहलवान सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? वे FIR के लिए यहां आए थे, जो दर्ज हो चुकी है।

बुधवार को पुलिस और पहलवानो के बीच हुई थी झड़प

अपनी मांगो को लेकर कई दिनो से धरने पर बैठे महिला पहलवानो व पुलिस के बीच 3 मई की देर रात हाथापाई हो गई थी दरसअल पुलिस ने पहलवानों को धरना स्थल पर फोल्डिंग बेड लाने की अनुमति नहीं दी। धरना दे रहे पहलवानो का आरोप है कि नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन में शामिल दो पहलवानों पर हमला किया और उनके सहयोगियों ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वही पहलवान विनेश फोगाट फूट-फूट कर रोने लगीं। साथ ही पहलवानो ने घटनास्थल पर महिला पुलिस अधिकारियों की भी कमी के आरोप लगाया साथ ही उनकी अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया।

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