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PAN Card Aadhaar Link: 30 जून से पहले आधार और पैन कार्ड को करवाए लिंक, वरना देना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना

PAN Aadhaar Card Link Last Date: PAN कार्ड आज के समय में कितना आवश्यक हो गया है, इस बात की खबर हम सभी को है इसीलिए सरकार पैन कार्ड को आधार कार्ड ट्रेनिंग कराने के विषय पर दबाव डालते रहती है ताकि इससे भारत के मूल निवासियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जो कि विषय में उत्पन्न हो सकती है अगर समय रहते आप दोनों दस्तावेजों कॉलिंग नहीं करवाते हैं तो आपका फैन कार्ड इन एक्टिवेट यानी वृद्धि हो जाएगा और इससे सक्रिय यानी एक्टिव कराने के लिए आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है चलिए हम आपको इससे संबंधित जानकारी विस्तार देते हैं.


₹10000 का जुर्माना

जानकारी अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी जिसके बाद लोगों को ध्यान में रखते हुए इसकी अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था यदि समय रहते आपने दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया तो आपको इससे भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि 30 जून के बाद पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा जिससे आपको बहुत से कामों में बाधा आ सकती है और साथ ही आपको ₹10000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.


1000 फीस देना पड़ेगा

आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट विजिट करने के बाद दोनो दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए आपको ₹1000 फीस देना पड़ेगा.


कैसे करें लिंक?


  • सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें.
  • वेबसाइट ओपन करने के बाद डैशबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड आपको आधार लिंक का ऑप्शन दिखेगा, जिसे आपको क्लिक करना है.
  • इस विकल्प को चुनने के बाद आपको पैन और आधार का विवरण फिल करना होगा.
  • जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं.
  • यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.
  • यहां आप आधार नंबर और डिटेल डालकर “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैसेज आएगा कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.

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