मध्य प्रदेश

MP Liquor Shop: मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला, नही बंद होगी दुकानें

बता दे कि मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो चुकी है। ऐसे में कई अफवाहें उड़ रही है कि शराब के ठेकों को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही सभी अहातो को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शराब की दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि अहातो को बंद किया जाएगा। साथिया हाथों के लिए एक नया और कड़ा नियम भी निकाला गया है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के नई शराब नीति के क्या-क्या नियम है?

सरकार की नई शराब नीति के अंतर्गत यह जारी किया गया है कि सभी तरह की शराब की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही शराब बेचने और खरीदने का कार्य चलता रहेगा। लेकिन 1 अप्रैल से सभी अहातो को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और ओपन आहात पूरी तरह से बंद किया जाएगा।बता दें कि सरकार ने ओपन बर्ड्स को बंद करने का प्रस्ताव दे दिया और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। वही बात करे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 1 अप्रैल से यह नियम लागू कर दिया जाएगा।
इस नियम के तहत सरकार का यह मानना है कि यदि इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और ओपन बार को बंद करा दिया जाएगा तो शराब की खपत में कमी आएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराबियों की संख्या घटेगी।इस नियम के तहत कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते समय शराब पीता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा और कड़े से कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खुलेगी। यदि उसके पास शराब की दुकानें मिलती हैं तो उनके पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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