मध्य प्रदेश

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जानिए अब कितना होगा लाभ

Employees Pay Scale : कर्मचारियों के लिए बहुत सुनहरी खबर है। उन्हें अब 19 दिन के अंदर सातवें वेतनमान का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए गए हैं वहीं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का फायदा एरियर समेत दिया जाए।जिससे एक बार पुणे उनके अकाउंट में राशि मिलेगी।

सातवें वेतनमान का फायदा एरिया समेत देने की मांग मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थाई कर्मचारी की ओर से रिट पिटिशन दायर किया गया था। हाई कोर्ट जब लपुर की तरफ से सातवें वेतनमान का फायदा देने के मामले में दायर की गई पिटिशन की सुनवाई की गई। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल में 90 दिन के अंदर स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का फायदा देने का आदेश भी जारी कर दिया है। आदिम जाति कल्याण विभाग में मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कर्मचारियों की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 90 दिन के अंदर स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का फायदा एरियर समेत देने की मांग करती है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी मंच की और मैं श्याम भाई और 57 आदिम जाति कल्याण विभाग अनूपपुर की स्थाई कर्मचारियों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामनरेश और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंध में जारी आदेश के परिपालन में वर्ष 2016 से एरियर समेत सातवें वेतनमान का फायदा देने की गुहार लगाई गई थी।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का फायदा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग स्थाई कर्मचारी के समान है वर्ष 2016 के आदेश जारी किए गए थे। मध्यप्रदेश कर्मचारी द्वारा आदिम जाति कल्याण मंत्री से मांग की गई है जिसने कर्मचारी संघ ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में ही बहुत जल्दी स्थाई कर्मचारियों को छठे और सातवें वेतनमान का फायदा एरियर समेत भुगतान करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

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