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पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना हुआ और भी जरूरी, इनकम टैक्स का जारी हुआ नोटिस

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना कितना आवश्यक है यह सभी भारत के नागरिकों को पता होना चाहिए, यही कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे लेकर नए-नए अपडेट जारी करता रहता है. ऐसा ही एक अपडेट इनकम टैक्स द्वारा जारी किया गया है जिसे लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करके कहा है कि नागरिकों को अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है. अगर किसी ने यह काम अभी तक नहीं कर रहा है तो बता दे कि उनके कई काम अटक सकते हैं और काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

आपको बता दें कि इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से इसी साल 2023 में 17 जनवरी को ट्वीट कर कहा गया है कि 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करा लें. ऐसा करना अनिवार्य है, और अगर आप अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

इस ट्वीट में लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की केटेगरी में नहीं आते हैं, वो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, ऐसे पैन कार्ड्स 01.04.2023 से रद्द हो जाएंगे.

आज के जमाने में पैन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक होता है, ऐसे में इसे लेकर कोई भी लापरवाही करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है. यही कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसे आधार कार्ड से लिंक करवाने पर काफी दबाव डाला है.

अगर आप समय रहते पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद आपका कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स फाइल करने में बहुत ही दिक्कत होगी. इतना ही नहीं म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट खुलवाने आदि काम भी नहीं कर पाएंगे.

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