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MP News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा एक्शन जुड़वा बच्चों को लेकर नया नियम, जारी हुआ आदेश, जानिए फायदे और नुकसान

मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी चाइल्ड पॉलिसी में बड़े परिवर्तन किए हैं। बता दें कि इससे प्रदेश के शासकीय सेवकों को बड़ा फायदा होने वाला है। बता दें कि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड करार दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें मिलने वाले तमाम फायदे दिए जाएगें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 1997 से जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड माना नहीं जा रहा था।

अब मिलेगा डबल इंक्रीमेंट, जानिए

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 1980 में ‘हम दो हमारे दो’ का नारा को फैलाया था। इतना ही नहीं इसका पालन करने वालों को अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ देने की बात थी। रिपोर्ट के अनुसार 1996-97 में इसे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के रूप में विकसित किया गया। उसी समय से एक बच्चा होने के बाद नसबंदी कराने वालों को दो इन्क्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा था। बता दें कि पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे हुए तो सिंगल चाइल्ड न मानते हुए लाभ नहीं दिया जाता था।

जानिए क्या हुआ संशोधन?

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। जिसके तहत पहले जुड़वां बच्चे होने के बाद शासकीय सेवक या उनकी पत्नी नसबंदी करवा लेती हैं तो सिंगल चाइल्ड ही माना जाएगा और इंक्रीमेंट समेत कई फायदे दिया जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक प्रदेश में जुड़वा बच्चों को अलग-अलग चाइल्ड के रुप में करार दिया जाता था। लेकिन अब प्रदेश में इन्हें सिंगल चाइल्ड के रुप में माना जाएगा। अगर अब जुड़वा बच्चा पैदा होने की स्थिति में तीन बच्चे वाले भी सरकारी नौकरी में होंगे। बता दें कि अगर पहली डिलीवरी में जुड़वा बच्चा पैदा होने पर नसबंदी कराते हैं तब सरकारी कर्मचारियों को दो इन्क्रीमेंट का लाभ दी जाएगी।

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