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स्कीम नंबर 6 : नगर निगम रीवा को 300 करोड़ का नुकसान; 31 साल बाद रीवा नगर सुधार न्यास की स्कीम नंबर 6 की 32.34 एकड़ जमीन डिनोटिफाइ

रीवा. लंबे समय से विवादों में घिरी रीवा नगर सुधार न्यास बोर्ड की स्कीम नंबर 6 को सरकार ने आखिरकार डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। इसके साथ ही यहां मकान बनाकर वर्षों से रह रहे करीब 600 से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। उनको अपने भवनों के वैधानिक अधिकार मिल पाएंगे। योजना के तहत अधिग्रहीत की गई भूमि में से 32.34 एकड़ भूमि को डिनोटिफाइड किया गया है। इसे सुधार न्यास द्वारा 1992 में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया गया था। नगर सुधार न्यास के नगर निगम में संविलियन के बाद भी नगर निगम ने केवल 59 एकड़ भूमि पर निर्माण परियोजनाएं लागू कीं। अधिसूचना में शामिल 32.34 एकड़ जमीन छोड़ दी। अधिसूचित होने के कारण इस जमीन पर वर्षों से रह रहे भूमि और भवन स्वामियों को किसी तरह के वैधानिक अधिकार नहीं थे।

300 करोड़ का नुकसान

स्कीम नंबर 6 में हाल के वर्षों में नगर निगम ने जांच कराई थी और तत्कालीन आयुक्त ने दो अधिकारियों को निलंबित कर शासन को पत्र लिखा था कि 300 करोड़ रुपए का नगर निगम को इस योजना में नुकसान हुआ है। इस पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई जांच कराई गईं थीं। पूर्व में स्कीम की रजिस्ट्रियां निरस्त कर भूमि की खरीदी बिक्री रोक दी गई थी। इस कारण लोग बिना रजिस्ट्री कराए ही भूमि खरीद लिए थे।

समस्या बरकरार

लोगों के सामने समस्या बनी हुई है। डिनोटिफाइड होने से भूमि उनकी हो जाएगी जो पहले भूमि स्वामी रहे हैं। उनसे अब रजिस्ट्री कराने के दौरान मकान बनाकर रह रहे लोगों के साथ समझौता चुनौती होगा, क्योंकि एक भूमि स्वामी के कई उत्तराधिकारी हो चुके हैं, ऐसे में कई लोगों को रजिस्ट्री के लिए तैयार करना होगा क्योंकि पूर्व में स्टांप पेपर में जमीन बेची गई थी। निगम भी कालोनी को वैधता देने के बदले कंपाउंडिंग एवं अन्य शुल्क वसूलेगा।

आदेश में क्या

शासन द्वारा रीवा नगर निगम के तहत नवीन बस स्टैंड के पास स्थित रीवा नगर सुधार न्यास की 32.34 एकड़ जमीन को डिनोटिफाई करने के आदेश दिए गए हैं। इससे स्कीम नम्बर 6 में रहने वाले 600 भवन स्वामियों को उनके भवनों पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। जारी आदेश के अनुसार नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा स्कीम नम्बर 6 में 6 मार्च 1992 में धारा 71 (2) के तहत नए बस स्टैण्ड, व्यावसायिक परिसर तथा आवासीय परिसर के लिए 91.375 एकड़ जमीन अधिसूचित की गई थी। इसमें से 59.035 एकड़ जमीन का उपयोग नगर सुधार न्यास द्वारा किया गया। नगर सुधार न्यास तथा नगर निगम रीवा ने विभिन्न निर्माण कार्य कराए। अधिसूचना में शामिल 32.34 एकड़ निजी भूमि के विकास के लिए नगर निगम ने कोई कार्ययोजना नहीं बनाई। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग करने पर कलेक्टर गाइडलाइन की दर के अनुसार नगर निगम को 200 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। यह राशि वर्तमान में नगर निगम में उपलब्ध नहीं है। इस भूमि पर नगर निगम द्वारा किसी भी तरह की परियोजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिसूचित होने के 31 वर्षों बाद तक स्कीम नम्बर 6 में कोई कार्य नहीं किया गया है। नगर निगम में नगर सुधार न्यास का संविलियन होने पर अधिसूचित भूमि में से केवल 59.035 एकड़ भूमि ही नगर निगम को प्राप्त हुई है। नगर निगम आयुक्त ने शासन को अपने पत्र में उल्लेख किया है कि नगर पालिक निगम की 26 मई 2023 की बैठक में बहुमत से स्कीम नम्बर 6 की अधिसूचित किन्तु अप्राप्त 32.34 एकड़ भूमि को मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा स्कीम नम्बर 6 की 32.34 एकड़ जमीन को डिनोटिफाई करने के आदेश दिए गए हैं।

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