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Seriel Killer: 36 बच्चों का किया रेप फिर मर्डर, फिर भी रोहिणी कोर्ट ने नहीं सुनाई फांसी की सजा! दोषी को 15 लाख का जुर्माना भरने से भी कोर्ट ने राहत दी

Rohini Court Verdict On Ravindar Kumar: एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 36 बच्चों के साथ रेप कर उनका गला दबाकर जान से मारने वाले अपराधी को कोर्ट ने फांसी की सज़ा नहीं सुनाई। साथ ही उसपर लगाए गए 15 लाख रुपए के जुर्माने से भी उसे छूटकारा दे दिया गया। बता दें कि जिस दरिंदे ने उन बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया उसका नाम रविंदर कुमार है। बताया जा रहा है कि मामले में दोषि रविंदर पर कोर्ट ने सिर्फ उम्र कैद की सजा दी है।

17 साल की उम्र से बच्चे-बच्चियों का करता रहा था रेप

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले का दोषी रविंदर कुमार (Ravindar Kumar) नाम का व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि उसने 17 साल की उम्र से ही मासूम बच्चों को अपनी गंदी नियत का शिकार बनाता था। दोषी रविंदर ने 2007 से लेकर 2015 तक 30 से ज़्यादा बच्चे-बच्चियों का रेप करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कोर्ट ने उसे सिर्प उम्र कैद की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रविंदर कुमार को उम्रकैद की सज़ा 14 जुलाई 2015 को सुनाई जाती है। बताया जाता है कि दिल्ली के बेगमपुरा में एक 6 साल की बच्ची गायब होने के दो दिन बाद पुलिस रविंदर कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। रविंदर पर बच्ची के साथ रेप और गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया गया था।

पुलिस पूछताछ में बात आई सामने

आपको बता दें कि जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो यह बात निकलकर आता है कि उसने सिर्फ एक बच्ची के रेप और मर्डर का नहीं बल्कि 36 बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या की है। पुलिस इस घटना को दर्ज करती है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी अपनी गंदी हैवानियत की कहानी सुनाता है जिसको सुन सभी दंग रह जाते हैं।

गली-चौराहों से बच्चों का करता था अपहरण

पुलिस के पूछताछ में दोषी रविंदर बताता है कि उसने सिर्फ एक 6 साल की बच्ची का ही रेप नहीं किया बल्कि उसने 2007-2015 तक 36 बच्चों के साथ दरिंदगी की। मीडिय रिपोर्ट में बताया जाता है कि रविंदर जब पहली बार किसी बच्ची का रेप और हत्या किया था तब वह 17 साल का नौजवान लड़का था। रिपोर्ट के अनुसार रविंदर पहले शराब पीकर आता फिर गली-चौराहों या घरों के बाहर से छोटे बच्चों का अपहरण कर लेता था। उनका रेप करता और अपनी तीन अँगुलियों से गला दबाकर उन्हें मौत के घात उतार देता। इसके बाद उन मासूम बच्चों का रेप और हत्या कर देता था।

हत्या करने के लिए एक पैटर्न का करता था इस्तेमाल

अपराधी हत्या करने के लिए एक पैटर्न का प्रयोग करता था। बता दें कि जब रविंदर कुमार को पुलिस ने पकड़ ली उसके बाद उसने क्राइम की जगह और डेट बताई जिसके बाद मामला क्लियर होता है। 36 बच्चों के साथ रेप करने को लेकर रविंदर ने खुद कबूल किया था। हालांकि पुलिस के पास सिर्फ तीन मामलों से संबंधित सबूत जुटा पाई थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि 2019 में भी रविंदर कुमार को एक मामले में 10 साल की सज़ा दी गई थई। वहीं अपराधी रविंदर के 2015 वाले मामले में 25 मई 2023 को न्यायालय में सुनवाई की गई। जिसमें कोर्ट ने उसे फांसी की सजा न देकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मामले पर रोहिणी कोर्ट के एडिशनल जज ने कहा कि रविंदर कुमार जघन्य अपराधी है लेकिन उसे मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई।

मामले पर बचाव पक्ष ने दलिल दिय कि आरोपी गरीब है इसलिए उसके प्रति नरम व्यवहार किया जाए। हालांकि इसपर कोर्ट ने जवाब दिया कि यह कोई वजह नहीं कि उसपर नरमी बरती जाए। आगे कोर्ट ने कहा हालांकि उसके खिलाफ जेल से कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं है। कोर्ट ने बताया कि रविंदर का कोर्ट में बर्ताव ठीक था। वहीं मृत्यु दंड देने को लेकर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि लेकिन इस केस में संदेह है।

कोर्ट ने किया खुलासा

कोर्ट ने खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी का DNA पीड़िता के सिर्फ एक कपड़े से मिला है दूसरी जगहों पर नहीं। बता दें कि इस केस में कोई चश्मदीद नहीं है इसलिए संदेह बरकरार है। वहीं आरोपी यौन शिकारी से कम भी नहीं। कोर्ट ने कहा कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए और समाज में एक संदेस जाए। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि रविंदर पर लगाया गया 15 लाख का जुर्माने की रकम DLSA द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने DLSA यानी Delhi Legal Services Authority) को रविंदर के जुर्माने की रकम को भुगतान करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रविंदर के पास इतने पैसे नहीं हैं।

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