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खेती की इस तकनीक का करें इस्तेमाल, सरकार देती है 50 प्रतिशत तक अनुदान, जल्द शुरू हो रही आवेदन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जिसके लिए नई-नई योजनाएं सरकार संचालित करती रहती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने राज्य के किसानों से ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग एवं उच्च कोटि की सब्जयि़ों की खेती पॉली हाउस/शेड नेट हाउस से करने के लिए आवेदन मंगाए हैं। जो भी किसान इसमें रुचि रखते हैं, वो अपने आवेदन ऑनलाइन 16 अगस्त 2022, सुबह 11 बजे से भर कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने पर हितग्राही को अच्छा खासा अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।

इस तरह दिया जाएगा अनुदान

  • 500 से 1008 वर्ग मीटर साइज के पॉली हाउस निर्माण में निर्धारित इकाई लागत जो 935 रुपए/वर्ग मीटर है में सरकार द्वारा पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
  • 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस निर्माण में पर निर्धारित इकाई लागत जो 890 रुपए/वर्ग मीटर है में सरकार द्वारा पर इकाई लागत 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
  • इसी प्रकार 2080 से 4,000 वर्ग मीटर साइज तक के पॉली हाउस निर्माण पर निर्धारित इकाई लागत जो पर 844 रुपए/वर्ग मीटर है, पर सरकार द्वारा इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
  • किसानों को अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक के शेड नेट हाउस का निर्माण कराने पर सरकार द्वरा अनुदान दिया जाता है। जिसमें किसानों को निर्धारित इकाई लागत पर 710 रुपए/वर्ग मीटर पर अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जो इकाई लागत का 50 फ़ीसदी होता है।
  • प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अधिकतम 2 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान उद्यानिकी विभाग द्वारा दिया जाता है। जिसमें निर्धारित इकाई लागत रुपए 0.32 लाख/वर्ग हेक्टेयर पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • रोपण सामग्री पर भी अनुदान
    संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती कारने के लिए इसमें रोपण सामग्री में भी करीब 50 प्रतिशत का अनुदान सरकार देती है।

विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत किसान यदि लाभ लेना चाहते हैं तो विभाग के पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/ के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवदेन करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेज साथ रखना होगा। आवेदन करते समय किसान अपने पास फ़ोटो, आधार, खसरा नम्बर/बी1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। अन्य जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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