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प्ले स्कूल खोलकर करना चाहते हैं अर्निंग तो जान लें नई गाइड लाइन
प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं तो अब इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित की गई संपूर्ण गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस स्थान पर स्कूल खोला जाएगा, उसका स्थानीय अधिकारी निरीक्षण करेंगे। सबकुछ तय मापदंडों के अनुसार पाए जाने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। प्ले स्कूल संचालित करने के लिए नई व्यवस्था के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी प्री नर्सरी, केजी व प्ले स्कूलों को मान्यता देंगे।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल एमआईएस पर प्ले स्कूल रजिस्ट्रेशन का ऑपशन है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नेशनल कमीशन व प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने यह गाइडलाइन तैयार की है। इसका पालन न होने पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे।
यह है गाइडलाइन
- – प्ले स्कूलों को हर साल मान्यता नवीनीकरण अनिवार्य।
- – अगर कोई प्ले स्कूल को बंद करता है, तो इसकी भी अनुमति लेनी होगी।
- – नियमों पर खरा नहीं उतरा तो उसे तुरंत बंद करा दिया जाएगा।
- – बच्चों की फीस हर साल शासन से निर्धारित की जाएगी।
- – पालक व शिक्षक एसोसिएशन का भी गठन अनिवार्य है, जो स्कूल का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।
- – तीन या चार घंटे से ज्यादा कक्षाओं का संचालन नहीं होगा।
- – एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक शिक्षक व एक सहायक होना चाहिए।
- – बच्चों के आराम करने का कमरा, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, लड़के व लड़कियों के लिए अलग शौचालय होने चाहिए।
- – खेलकूद गतिविधियों के लिए ग्राउंड व पूरे परिसर में सीसीटीवी अनिवार्य है।
- – सुरक्षित भवन के अलावा फायर सेफ्टी का प्रबंध जरूरी है।
- – स्कूल के अंदर लाइब्रेरी अनिवार्य है, जिसमें आडियो-वीडियो सुविधा हो।
- – बच्चों के साथ स्टाफ का भी रिकार्ड अपडेट होना चाहिए।
- – संचालक या प्राचार्य पर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए।
- – तीन वर्ष से कम व छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे नहीं पढ़ाए जा सकते।
- – मान्यता के लिए कम से कम दो अधिकारियों की कमेटी निरीक्षण करेगी।