रीवा। नगर निगम रीवा द्वारा अवैध कॉलोनियों में जारी किए गए नोटिस को लेकर नागरिकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने स्पष्ट किया है कि जिन भवन स्वामियों के पास वैध भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) पहले से जारी है, एवं कालोनी विकास शुल्क जमा है उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम का यह अभियान अवैध कॉलोनियों को वैधीकरण के तहत नियमित करने पात्र रहवासियों से विकाश शुल्क राशि जमा कराने और अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। निगम अधिकारियों ने बताया कि नोटिस सभी को जारी किए गए हैं, लेकिन जिनके पास वैध दस्तावेज और भवन अनुज्ञा उपलब्ध हैं, लिखित रूप से अपनी आपत्ति नगर पालिक निगम में दे सकते है जिसका परीक्षण नियमानुसार किया जाकर सूचित किया जायेगा, उन्हें आपत्ति पूर्व राशि जमा कराने की आवश्यकता नही है। नगर निगम रीवा ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भवन अनुज्ञा दिलाने या किसी प्रकार की राशि वसूलने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को राशि न दें और यदि कोई इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो इसकी तुरंत शिकायत नगर निगम कार्यालय व कंट्रोल रूम द्वारा जारी टोलफ्री नंबर 18008899711 में करें। नगर निगम की ओर से जनता को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अधिकृत जानकारी के लिए सीधे नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें और किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें।
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