शिक्षा/नौकरी

Private School Fees : नए सत्र में फीस की वृद्धि से राहत! जानें कैसे

Private School Fee Hike Rule: इस बढ़ती महंगाई में शिक्षा पाना भी इतना महंगा हो गया है कि हर इंसान अपनी जरूरतों को भूल कर अपना सब कुछ इसी के लिए दाव लगा रहा है. खासकर के प्राइवेट स्कूल के फीस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोगों को ओवरटाइम करके अपने गहने बेचकर आदि परेशानियों का सामना करके फीस को भरने में लग जाता है. बढ़ाते साल के साथ-साथ फीस भी बढ़ जाते हैं लेकिन इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस समस्या का हल सामने आया है. बता दें कि निजी स्कूल के द्वेयरा अब मनमाने क़ीमत वसूलने वाले सिस्टम पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गयीं हैं. अब निजी स्कूल मनमानी शुल्क लोगो से नहीं वसूल सकेंगे.

जानकारी के लिए विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स को बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों से फीस बढ़ोतरी के संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं, जिसको लेकर निदेशालय की निजी स्कूल शाखा द्वारा निर्देश जारी किया गया है. निदेशालय की अनुमति के बिना स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे. अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डीडीए / अन्य भू- स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा आवंटित जमीन पर संचालित स्कूलों से फीस वृद्धि को लेकर यदि कोई प्रस्ताव है, उसे देने के निर्देश हैं. निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से 27 मार्च तक विभाग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे. स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अधूरा प्रस्ताव बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया जाएगा. किसी भी स्कूल द्वारा प्रस्ताव को मैन्युअल रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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