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कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक को देना पड़ेगा भारी जुर्माना, पालतू जानवरों के लिए नए नियम लागू

नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में कही अहम निर्णय लिए गए हैं। जिसके तहत आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए प्राधिकरण की नीति निर्धारण करते हुए बड़े फैसले लिए गए। एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने नोएडा के लिए गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नीति का निर्धारण किया है। नोएडा अथॉरिटी के नए नियम के अनुसार, यदि पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

नोएडा अथॉरिटी के बनाए गए नए नियम
नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों व अन्य जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन न कराये जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मालिक द्वारा पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता किया गया है। उल्लंघन पर 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर पालतू कुत्ते के गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई के जिम्मेदार उसके मालिक होंगे। पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना या काट लेने की की स्थिति में 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते का मालिक कराएगा।

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