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अगर गलत बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो कैसे पाएं वापस, जानें क्या हैं विकल्प

अक्सर हम बैंक अकाउंट से यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस और नेट बैंकिंग के जरिये किसी अन्य को पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कभी कभार भूलवश किसी गलत अकाउंट में पैसा चले जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। जिस गलत बैंक अकाउंट पर में पैसा चले गए हैं, वो दूर रहता है या जानकार नहीं है तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। यदि आप बैंकिंग लेनदेन में अक्सर ऐसी गलती करते हैं तो सबसे पहले बेनेफिसियर के अकाउंट में 1-2 रुपये डालकर उससे कन्फर्म कर लें उसके बाद ही बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करें, ऐसा करने से आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर गलती से पैसा पाने वाला धन देने से इनकार कर दे तो हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं होता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इन विकल्पों को अपना सकते हैं-

  • 1.सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन लगाकर, उसे गलत बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें। कंप्लेंट का रिक्वेस्ट नंबर जरूर नोट कर लें, ताकि आगे परेशानी न हो।
  • 2. रुपए ट्रांसफर करने से पहले बैंक खाताधारक के अकाउंट नंबर को दोबारा जरूर चेक कर लें, आईएफएससी कोड भी गलत भरने से रुपए गलत खाते में जा सकते हैं।
  • 3. बैंक को मेल पर भी आप गलत ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दे सकते हैं, ऐसा करन से आपके पास पूरा लिखित रिकॉर्ड रहेगा।
  • 4. यदि आप बैंक को ईमेल लिखने या फिर कस्टमर केयर पर बात करने में असुविधा महसूस करते हैं तो सीधे बैंक की शाखा पर जाएं और लिखित जानकारी बैंक मैनेजर को दें और रिसीविंग भी लें।
  • 5. यदि आपने ऐसा कोई खाता नंबर डाला है जो मौजूद ही नहीं है या फिर ब्लॉक हो चुका है तो पैसा तुरंत ही आपके खाते में वापस आ जाएगा.
  • 6.यदि रकम किसी बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई है तो यह रकम प्राप्त करने वाले पर निर्भर करता है. यदि वो सहमति दे देता है तो यह धन बिना किसी अड़चन के आपके पास वापस आ जाएगा।
  • 7. यदि पैसा उसी बैंक के किसी गलत खाते में चला गया है तो बैंक खुद भी उस खाताधारक से संपर्क कर पैसा वापस डालने का अनुरोध करेगा।
  • 8. यदि पैसा किसी अन्य बैंक के खाताधारक के पास गया है तो आपका बैंक दूसरे बैंक और उसकी नजदीकी शाखा की जानकारी आपको देगा. वहां जाकर आपको बैंक मैनेजर से संपर्क करना पड़ेगा। आपको गलत जानकारी से जुड़े सभी सबूत, इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड आदि उन्हें दिखाने होंगे।
  • 9. बैंक मैनेजर फिर उस खाताधारक से बात करेगा और उसके खाते में गलती से ट्रांसफर हुई रकम वापस करने का अनुरोध करेगा.
  • 10. आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, जिम्मेदारी पैसा भेजने वाले की ही है. अगर पैसा पाने वाला इनकार कर दे तो कानूनी रूप से कोई भी विकल्प भी रहता।

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