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Bank Loan : जिन ग्राहकों का बैंक में बकाया है लोन, उनके लिए है अच्छी खबर

जिन व्यक्तियों का बैंक में लोन चल रहा है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे लोगों के संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने वन टाइम लोन सेटलमेंट से संबंटधित एक जानकारी शेयर की है। जिसके जरिए बोर्ड है कहा है कि अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वन टाइम लोन सेटलमेंट और कर्ज माफी पर 10 फीसदी टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीडीटी ने आगे कहा है इस साल के बजट में लाए गई नई धारा 194ए के तहत अब बोनस और राइट्स इश्यू जारी करने के लिए टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।

सीबीडीटी के अनुसार यह नया सेक्शन 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुका है। बताया गया है कि बैंकों ने लोन सेटलमेंट और कर्ज माफी पर टीडीएस काटने के नियमों को लेकर आपत्ती दर्ज जताई थी। बैंको का तर्क था कि टैक्स से जुड़े इस लेन-देन के कारण उनका आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। सीबीडीटी ने अब स्थिती को साफ कर दिया है जिसके बाद अब बैंकों को भी राहत मिलेगी।

हालांकि कुछ संस्थान को इस दायरे से बाहर रखा गया है। सीबीडीटी के मुताबिक कई वित्तीय संस्थानों को इस प्रावधान में शामिल नहीं किया गया है। इनमें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, को-ऑपरेटिव बैंक, शिड्यूल्ड बैंक, एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनीज, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन समेत कई वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं।

टीडीएस पर सीबीडीटी के स्पष्टीकरण के बाद बैंकों ने राहत की सांस लेगें। इस प्रावधान के बाद अब बैंकों को टैक्स से जुड़े लेन-देन के लिए अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सीबीडीटी ने बताया है कि बैंकों ने बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि बोनस और राइट्स शेयर से शेयरहोल्डर्स को किसी भी प्राकार का लाभ नहीं होता है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। सीबीडीटी ने गाइडलाइन में बताया है कि एम्बैसी और हाई कमीशन को भी सेक्शन 194आर के तहत फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडिशन लगाई गई है।

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