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New Traffic Rule : हेल्मेट पहनने पर भी भरना पड़ेगा जुर्माना, जानिए किस तरह भारी पड़ेगी लापरवाही

सड़क हादसों को रोकने और वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियम बनाए गए हैं। वैसे तो दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेल्मेट के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। और यातायात नियमों का उल्लंघन करना है, इसके लिए जुमाना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपने हेल्मेट पहना है फिर भी आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। जी हां ये सही है, यदि आपने हेल्मेट पहनने में लापरवाही की और हेल्मेट की स्ट्रिप लॉक नहीं की है तो इसके लिए आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा।

कई बार ऐसा होता है कि हम पुलिस से बचने के लिए या जल्दबाजी में हेल्मेट तो पहन लेते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रिप लॉक नहीं करते या लॉक करना भूल जाते हंै। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, यदि आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट को पहनने के बाद उसकी स्ट्रिप लॉक नहीं करते हैं तो यह यातायात नियम का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए आपको 2000 रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा। ये नियम वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब यातायात पुलिस इस चीज पर बारीकी से ध्यान दे रही है।

बिना हेल्मेट का जुर्माना कम
यदि आप बिना हेल्मेट के पकड़े जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं बिना बीआईएस के हेल्मेट पहनने पर भी 1000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। इसलिए जब बिना स्ट्रिप लॉक के हेल्मेट पहने हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माने के रूप में 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।

इन नियमों को ध्यान में रखें
मोटर व्हीकल एक्ट में ओवर लोडिंग को लेकर भी जुर्माने का प्रावधान है। यदि आप वाहन को ओवरलोड करते पकड़े गए तो 20,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। या फिर 2,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यदि आप चप्पल पहनकर दो पहिया वाहन चलाते पकड़े गए तो भी आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा।

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