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Bal Ashirwad Yojana: लाडली बहना योजना के बाद अब बाल आशीर्वाद योजना से मिलेंगे हर महीने 4 हजार रुपये, ये हैं नियम और आवेदन का तरीका

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana: मध्य प्रदेश में चुनाव की गुंज अभी से सुनाई देने लगी है। बीते दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी। इसबार असहाय बच्चों के लिए बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। जानकारी के अनुसार योजना के तहत माता-पिता खो चुके अनाथ बच्चों को शिवराज सरकार हर महीने 4000 रुपये दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होना तय किया गया है। इतना ही नहीं योजना को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो गई है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में लिए जाएंगे आवेदन, जानिए

बता दें कि योजना के लिए बच्चों के आवेदन आंगनबाड़ी केंद्रों पर लिए जा रहे है। रिपोर्ट के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार आवेदन स्वीकार होने के बाद इनकी जांच की जाएगी। योजना के पात्र ऐसे बच्चे कम से कम पांच वर्ष तक शहर के निवासी होंगे उन्हें ही लाभ मिलेगा। साथ ही पात्र हितग्राही शहर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

जानिए योजना को लेकर आवश्यक बातें

बता दें कि सबसे जरुरी है कि बच्चा मध्यप्रदेश का ही निवासी हो तब वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इतना ही नहीं मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हुई हो। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बच्चा रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रहता हो। वहीं ऐसे बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हों। साफ बताया जा रहा है कि ऐसे ही बच्चे इस योजना के लाभार्थी माने जाएंगे।

जानिए कैसे कर सकते हैं संपर्क

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एमपी के इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र और महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क साध सकते हैं। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं राशन कार्ड देने होंगे। साथ ही बालक का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र के साथ बच्चों के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट। मृतक का आधार, आय-प्रमाण-पत्र, बालक के स्कूल का प्रमाण-पत्र (अंक सूची) देनी होगी। बताया गया है कि एक बैंक खाते की जानकारी देनी पड़ेगी।

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