MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana: शिवराज सरकारी की ये योजना महिला सशक्तिकरण को समर्पित, महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये
MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana : विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने और समाजिक सुरक्षा की दिशा में मध्य प्रदेश में बड़ा प्रयास किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधवा विवाह को प्रोत्सामहन देने और उन्हेस सामाजिक सुरक्षा देने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। इसी क्रम में इस विषय पर शिवराज सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चला रही है। योजना के तहत विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को सरकार दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि विधवा महिलाओं को समाजिक सुरक्षा दिया जाए।
वहीं इस योजना का लाभ ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग को दिया जाएगा। दरअसल शिवराज सरकार इस योजना का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को प्रदान करेगी।
जानिए योना के आवश्यक शर्ते?
सबसे जरुरी है कि आवेदक और उसका पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरुरी है। वहीं विवाह के दौरान आवेदिका की न्यूिनतम आयु 18 वर्ष और पति की न्यूसनतम आयु 21 वर्ष रही हो। शर्तों में ये भी है कि आवेदिका आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदिका शासकीय सेवा में कार्यरत न हो। यह भी बताया गया हैकि आवेदिका को परिवार पेंशन नहीं प्राप्त करते हों।
ये हैं अन्यक शर्तें? जानिए
• योजना के अन्य शर्तों की बात करें तो आवेदिका का जिसके साथ विवाह हुआ हो उसकी जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर इस योजना का लाभ लेते हैं तो इसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
• शर्तों में योजना में सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा। वहीं आवेदिका के नाबालिग बच्चे होने पर उनके पालन-पोषण की जिम्मेहदारी दंपत्ति की रहेगी।
• इसकी अगली शर्त है कि विवाह होने के एक साल के अंदर आवेदन करने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इस योजना में बीपीएल कार्ड का बाधा नहीं है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तानवेज देने होंगे?
• जरुरी है मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र(आवेदिका और उसके पति का)
• समग्र आईडी(दंपत्ति की)
• आयु प्रमाण पत्र(दंपत्ति का)
• बैंक पासबुक फोटोकॉपी
• आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र फोटोकॉपी
• मृत्यु का प्रमाण(आवेदिका के पूर्व पति का)
• स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र(आयकर दाता न होने का)
• स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र(शासकीय सेवा में न होने का)
• स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (परिवार को पेंशन प्राप्त न होने का)
• प्रमाणित घोषणा पत्र(आवेदिका के पति का स्व) कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नील नहीं
• दो-दो फोटोग्राफ
• विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ (दंपत्ति का)
जानिए आवेदन कैसे करना है?
• आवेदन के लिए जरुरी है कि जिस जिले से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस जिले के कलेक्टर संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तरजन कल्याण के कार्यालय में आवेदन जमा करना है।
• वहीं आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को देना अनिवार्य होगा
• आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लींक करें
http://socialjustice.mp.gov.in/