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MP Recruitment : युवाओं को मिला तोहफा, अब इन पदों पर भर्ती में OBC को मिलेगा 27 % आरक्षण का लाभ, नियम में संशोधन, जारी हुआ अधिसूचना

MP Recruitment, OBC Reservation : मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती के लिए नियम में संशोधन किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। बता दें कि उम्मीदवारों को संशोधित नियम के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

भर्ती नियम 1965 में संशोधन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश खनिज विभाग में खनिज अधिकारी के श्रेणी एक और दो पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जिसमें अब ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग ने 58 साल पुराने मध्यप्रदेश भौमिकी और खनिज कर्म श्रेणी 1 और 2 भर्ती नियम 1965 में संशोधन कर दिया है। अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी को भी 10% आरक्षण मिलेगा

बता दें कि अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। इतना ही नहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण तय किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर 10% आरक्षण के नियम बना है। जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 10% आरक्षण का प्रावधान है। बता दें कि खनिज साधन विभाग ने श्रेणी 1 और 2 के पद की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाली दोनों ही प्रक्रिया में आरक्षण निर्धारित किया है।

दिव्यांगजन जनों को मिलेगा आरक्षण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले ओबीसी को इन पदों पर भर्ती में 14% आरक्षण का लाभ मिलता था। जिसमें संशोधन किया गया है। बता दें कि अब अन्य पिछड़े वर्ग को श्रेणी एक और दो पदों पर भर्ती के लिए 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं भर्ती नियम में शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के स्थान पर दिव्यांगजन स्थापित कर दिया गया है।

जारी हुआ अधिसूचना

संशोधित नियम के बारे में मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप govtpressmp.nic.in पर जानकर अधिसूचना डाउनलोड कर देख सकते हैं। बता दें कि जिसमें वेतनमान के अलावा श्रेणी और भर्ती नियम सहित कुल पदों की संख्या की जानकारी प्रेषित की गई है।

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