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MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में करना है मतदान? नियम में हुए बदलाव, जल्द करा लें ये काम, चुनाव आयोग ने जारी की तारीख

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में पक्ष विपक्ष तो पहले ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है। वहीं मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav) के लिए निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयारियों में लग गया है। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि तैयारियां तेज हो गईं हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कई बैठक हो रहे हैं जिसमें निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खबर आ रही है एमपी में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे।

जानिए क्या है मतदाता सूची को लेकर नया नियम?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने इसबार निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार इसे पढ़ा जाएगा। बता दें कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पहली बार ये पहल हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सेक्टर ऑफिसर मतदाता सूची का वाचन करेगें। वहीं सभी बीएलओ भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि ये अभियान 3 से 10 अगस्त तक चलाया जाएगा।

भौतिक सत्यापन अभियान से होगा, जानिए

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने सूची से कमी को दूर करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिसमें 3 से 10 अगस्त तक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन प्रक्रिया होगी। रिपोर्ट के अनुसार ये सत्यापन उन घरों में होगा जहां 6 से ज्यादा मतदाता है। वहीं शनिवार-रविवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।

जानिए क्या होंगे विशेष अभियान काम-

दरअसल 2 अगस्त को प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों और जिला मुख्यालयों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। बता दें कि 2 से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन करने के साथ मृत मतदाता और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बता दें कि 22 सितंबर तक इनका निराकरण कर 4 अक्टूबर को सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

जानिए कौन दे सकता है पहले आवेदन

बता दें कि आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक जो मतदाता 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं उन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। लेकिन उनको 31 अगस्त तक आवेदन देना होगा। जिसका निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। साथ ही अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को कर दिया जाएगा।

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