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हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अगली सुनवाई 26 अप्रैल को, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं

दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल को कर दी है, हालांकि हाईकोर्ट ने सोनिया को जमानत नहीं दी है जिसमें जस्टिस दिनेश शर्मा की तरफ से दलीलें पूरी होने पर हाईकोर्ट ने मामले को 26 अप्रैल के लिए टाल दिया है।

गुरुवार को सुनवाई के समय सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने दिल्ली शराब नीति केस में फंसे सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपों को जमानत पर रिहा ही दिला दिया है एजेंसी के पास अब तक कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है।

अगली सुनवाई में ए एस जी राजू सीबीआई का पक्ष रखेंगे जबकि जस्टिस शर्मा ने एसजी से कहा कि वह कोर्ट में बताएं किसी एक्सरसाइज पॉलिसी को कैसे चलाया जाता है साथ ही जांच अधिकारी को की सफाई देने के लिए बुलाया जा सकता हैं।

जमानत के लिए बिगड़ती हालत पत्नी हवाला दिया गया

बता दें कि 31 मार्च को सीबीआई केस ने मनीष की जमानत स्पेशल जज के खारिज कर दी थी जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में आज का लगवाई थी हालांकि दयान कृष्णन ने लोअर कोर्ट के जमानत से इनकार के आदेश को लेकर कहा कि आप नेता की पत्नी की मेडिकल कंडीशन पर भी थोड़ा विचार किया जाए वह मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है।

सीबीआई के आंकड़े केवल कागजी हैं पैसों का कोई पता नहीं

सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने सीबीआई के आंकड़े को लेकर कहा कि उनके आंकड़े सिर्फ कागज पर ही देखने को मिलते हैं उन्हें पैसे कब तक कोई निशान नहीं मिल पाया है सीबीआई ने विजय नायक के जरिए सोदिया को इस साजिश के सरदार बना लिया है लेकिन पिज्जा को सितंबर 2022 में ही गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही नवंबर में रिहा कर दिया गया था उसको केवल दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था जबकि गवाहों का सभी आरोप सही सिद्ध नहीं हो पाए हैं।

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