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Rewa News : टीआई को गोली मारने वाले एसआई को 24 साल में मिली 74 सजाए

रीवा। थाने के अंदर टीआई को गोली मारने वाले उप निरीक्षक बीआर सिंह को उनकी 24 साल की सेवा में 74 सजाएं मिली है। इनमें जहाां 69 छोटी सजाए है वही 2007, 2010, 2014,2020 एवं 2021 में विभागीय जाच उपरान्त कुल 5 बड़ी सजाओं से दण्डित किया गया है। एसआई सिंह ने पुलिस में 5 मई 1999 में सेवा ज्वाइनिंग की थी।

उपमहानिरीक्षक ने एसआई को बर्खास्त आदेश में कहा है कि उप निरीक्षक का सेवा रिकार्ड अत्यन्त निम्न स्तर का है और उक्त सजाओं से दण्डित करने के बावजूद उसके द्वारा अपने आचरण में कोई सुधार नहीं किया गया। ऐसे में विभागीय जाच की कार्यवाही निष्पक्षता से पूर्ण नहीं होने देने की आशंका है। कई गंभीर आरोपों पर उक्त उप निरीक्षक को पूर्व में भी बड़ी सजाओं से दण्डित किया जा चुका है और पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहने के बावजूद भी अपने वरिष्ठ अधिकारी पर इस तरह प्राणघातक हमला करने के गंभीर कृत्य के बाद विभागीय जाँच किया जाना तर्कसंगत व व्यवहारिक नहीं है। उप निरीक्षक का उक्त कृत्य पुलिस सेवा के कर्तव्यों के पूर्णत विपरीत होकर अपराधिक मनोवृत्ति की श्रेणी का है जिसके कारण उसे पदच्युत किए जाने के पर्याप्त आधार है।

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कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र, रीवा (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 27.7.2023 को थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक हितेन्द्र नाथ शर्मा द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निष्पादन करने के दौरान उप निरीक्षक बी.आर. सिंह, थाना सिविल लाईन, रीवा द्वारा थाना प्रभारी के कार्यालयीन कक्ष में प्रवेश कर उन्हें जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर अपनी सर्विस पिस्टल से गोली चलाकर प्राणघातक हमला किया गया, जिससे थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक हितेन्द्र नाथ शर्मा गम्भीर रूप से घायल होकर उपचाररत हैं। उप निरीक्षक बी. आर. सिंह द्वारा किये गए उक्त कृत्य के फलस्वरूप उनके विरुद्ध थाना सिविल लाईन, रीवा में अप.क्र. 409/23 धारा 294, 506, 307 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त घटना की प्राथमिक जांच पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा श्री अनिल सोनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रीवा से कराई जाकर पत्र क्र. पुअ / रीवा / स्टेनो / 824 / 23 दिनांक 27.7.23 द्वारा प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

प्राथमिक जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 20.07.2023 को पुलिस अधीक्षक, रीवा के मौखिक आदेश पर उप निरीक्षक बी.आर. सिंह की पुलिस लाईन, रीवा के लिए रवानगी रोजनामचे में दर्ज की गई थी, जिन्होंने इस कार्रवाई को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लंबित अपराधों की डायरी एवं जांच आवेदन पत्रों को थाना में जमा नहीं किया गया और न ही रवानगी ली। थाना सिविल लाईन, रीवा के अपराध क्र. 256 / 23 धारा 376 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के 90 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर डायरी जमा न करने के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज किए जाने से नाराज होकर दिनांक 27.07.2023 को दोपहर लगभग 1500 बजे उप निरीक्षक थाना प्रभारी के कक्ष में प्रवेश कर अपनी सर्विस पिस्टल 9 एम.एम से जान से मारने की नियत से सीने पर गोली चलाई जिससे थाना प्रभारी निरीक्षक हितेन्द्रनाथ शर्मा बुरी तरह जख्मी हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर थाने में उपस्थित सउनि कौशलेन्द्र प्रसाद शुक्ला एवं संत्री आरक्षक 322 दिलीप तिवारी, थाना प्रभारी के कक्ष में गए उस समय उप निरीक्षक बी. आर. सिंह दोनों हाथों में 9 एमएम की पिस्टल लिए थाना प्रभारी निरीक्षक हितेन्द्रनाथ शर्मा के सिर पर निशाना लगाए खड़े थे, निरीक्षक के बांये सीने से खून बह रहा था, कर्मचारियों के अंदर जाने पर उप निरीक्षक बी. आर. सिंह का ध्यान बटने पर सउनि कौशलेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने उप निरीक्षक बी. आर. सिंह को धक्का दे दिया व संत्री आरक्षक निरीक्षक हितेन्द्रनाथ शर्मा को बाहर ले आए. जिन्हें नजदीक में स्थित मिनवा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया।

उप निरीक्षक बी.आर. सिंह के सेवा विवरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया गया कि उप निरीक्षक बी.आर. सिंह दिनांक 5.5.1999 को विभाग में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हुआ था, जिसे अभी तक के 24 वर्ष से अधिक के सेवाकाल में विभिन्न लापरवाही के लिये कुल 69 छोटी सजाएं दी जा चुकी है एवं वर्ष 2007, 2010, 2014. 2020 एवं 2021 में विभागीय जाँच उपरान्त कुल 5 बड़ी सजाओं से दण्डित किया गया है। इस प्रकार उप निरीक्षक का सेवा रिकार्ड अत्यन्त निम्न स्तर का है और उक्त सजाओं से दण्डित करने के बावजूद उसके द्वारा अपने आचरण में कोई सुधार नहीं किया गया और अन्ततः आज विभागीय जाँच की कार्यवाही निष्पक्षता से पूर्ण नहीं होने देने की आशंका है। कई गंभीर आरोपों पर उक्त उप निरीक्षक को पूर्व में भी बड़ी सजाओं से दण्डित किया जा चुका है और पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहने के बावजूद भी अपने वरिष्ठ अधिकारी पर इस तरह प्राणघातक हमला करने के गंभीर कृत्य के बाद विभागीय जाँच किया जाना तर्कसंगत ब व्यवहारिक नहीं है। उप निरीक्षक का उक्त कृत्य पुलिस सेवा के कर्तव्यों के पूर्णत विपरीत होकर अपराधिक मनोवृत्ति की श्रेणी का है, जिसके कारण उसे पदच्युत (Dismissal from service) किए जाने के पर्याप्त आधार है।

अतः संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मिथिलेश शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र, रीवा उप निरीक्षक बी. आर. सिंह, जिला रीवा को आज दिनांक 27.7.23 अपरान्ह से “शासकीय सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता हूँ।

(मिथिलेश शुक्ला )

पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा क्षेत्र रीवा

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र, रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. उ.म.नि./ रीवा / पी.ए. / प्रतिलिपि: /2023. रीवा दिनांक 27.7.23

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