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Tax saving: अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते है तो करे ये काम, टैक्स में होगी बचत

Tax Saving: आप टैक्स भरने की तारीख काफी करीब आती जा रही है ऐसे में अप्रैल महीने से ही इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी बीच अप्रैल से पहले एक काम करना अनिवार्य है। इस कार्य को करने से टैक्स में काफी बचत हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही बजट 2023 को जारी किया गया है ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए नाइटेक्स रेजिमें टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी किया था। इसमें बदलाव के अंतर्गत अब नए टैक्स ऋषि में टैक्स दाखिल करने पर आपको वार्षिक ₹ लाख की इनकम तक किसी भी तरह का टैक्स दाखिल नहीं करना पड़ेगा। किंतु आपको बता दें कि पुराने टैक्स रेजीम में यह लिमिट नहीं बढ़ाई गई है।

पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति टेक्स्ट दाखिल करता है तो उसे टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करना होगा। वही इस टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रुपए तक की छूट भी दी जा सकती है। ऐसे में अगर आपको भी पुराने टैक्स रेजीम के अंतर्गत टैक्स दाखिल करना है तो मार्च के महीने में ही कुछ काम करके आप अपना टैक्स को बचा सकते हैं जिससे आफ फाइनेंशियल ईयर में अपने टैक्स में काफी सेविंग कर पाएंगे। ओल्ड टैक्स रेजीम के अंतर्गत ढाई लाख रुपए की वार्षिक इनकम से लेकर ₹500000 तक की वार्षिक इनकम पर 5% का टैक्स लगता है। वही आप ₹500000 की सालाना आय पर रीवेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में 500000 से ज्यादा की इनकम पर टैक्स लगता है अगर कोई व्यक्ति ओल्ड

रिजिम के अंतर्गत टैक्स दाखिल करता है

टैक्स सेविंग योजना के अंतर्गत ईपीएस यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का प्रयोग किया जा सकता है जिसके अंतर्गत कम से कम ₹500 और ज्यादा से ज्यादा ₹200000 तक वित्त साल में इन्वेस्ट किया जाता है। वही इस योजना में 15 वर्ष की मैच्योरिटी की होती है फिलहाल इस स्कीम में वार्षिक 7% का इंटरेस्ट कंपाउंडिंग आधार भी दिया जा रहा है इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि और निवेश की जाने वाली राशि पर टैक्स को बचाया जा सकता है।

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