बिजनेसराष्ट्रीय

Indian Railway Rule: भूलकर भी ट्रेन में ना पिए सिगरेट वरना होगी जेल और कटेगा जुर्माना, रेलवे के नए नियम ने उड़ाई नीदें

Indian Railways New Rule: सिगरेट पीना सेहत के लिए काफी हानिकारक है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन में सिगरेट पीते हैं तो आपके साथ क्या होगा आज हम बताएंगे? आज हम बताएंगे आपको रेलवे से जुड़े कुछ ऐसे नियम हाल ही में बंदे बाहर ट्रेन में देखा गया कि एक यात्री ने सिगरेट जलाई और उसके बाद वह स्मोक करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से स्मोकिंग सेंसर ऑन है। उसकी हरकत की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा किंतु आप इस तरह की परेशानी से बच सके इसलिए बताते हैं आपको नियम…


रेलवे अधिनियम की धारा 167 के अंतर्गत ट्रेन में धूम्रपान करना एक कानूनी अपराध है। इसके साथ ही अगर यात्री के मना करने के बाद भी सफर के दौरान फिर भी सिगरेट पी रहे हैं तो रेलवे की तरफ से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।


रेलवे की ओर से ₹100 से लेकर ₹500 तक का जुर्माना स्मोकिंग करने पर लगाया जा सकता है। ट्रेन में माचिस जालना पूरी तरह मना है। रेलवे ने कहा कि ट्रेन में इस प्रकार का काम करने से आग लगने की संभावना बढ़ सकती है और साथ ही सफर कर रहे तमाम यात्रियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।


रेलवे ने कहा कि आग लगने जैसी घटनाओं के पूर्ण रूप से रोकने के लिए सेंसर लगाए जाते हैं। ऐसे में 2500 से भी ज्यादा कोचों में इस तरह के सिस्टम लगाए जाते हैं। जिससे कि ट्रेन में अगर आग लगे तो उसके बारे में अधिकारियों को पता चल सके।


रेलवे एक्ट की धारा 164 के अनुसार ट्रेन में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना दंडनीय अपराध है। ऐसे में कोई भी रेलवे में सफर करने वाला यात्री अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 3 वर्ष की कैद और ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है

Related Articles

Back to top button