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Big Announcement: निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, जानकर खुशी से झूम उठेगी आम जनता

Nirmala Sitharaman Big Announcement On Income Tax Return Filing ITR: इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति ध्यान दें! दरअसल देश में इनकम टैक्स रिटर्न दर्ज करना उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो टैक्सेबल इनकम वाले है. साथ ही देश में टैक्स दाखिल दो तरह से किए जा सकते हैं. जिसके मुताबिक एक नया इनकम टैक्स रिजीम है और एक पुराना इनकम टैक्स रिजीम शामिल है.


आपको बता दें की पुरानी और नई दोनों ही इनकम टैक्स रिजीम के लाभ और हानि अलग अलग प्रकार के है. ऐसी स्थिति में यह चुनना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टैक्स रिजीम ज्यादा लाभदाई होगा. जिसके लिए एक अच्छी बात हम आपको बता दें कि आप अपने आय को ध्यान में रखते हुए कोई भी टैक्स रिजीम का चयन कर सकते हैं.


जानकारी हेतु बता दे कि केंद्रीय बजट 2023 में संशोधनों के तहत नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है और यदि कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए एस्केप विकल्प को सेलेक्ट करना होगा. इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने नई आयकर व्यवस्था में मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी संशोधन किए हैं.


दरअसल, नए टैक्स रिजीम में मूल छूट सीमा में वृद्धि कर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 2.5 लाख रुपये थी. इसके साथ ही, 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट प्रदान किया गया है, जो पहले धारा 87ए के तहत 5 लाख रुपये हुआ करता था.


जिसके बाद पुरानी इनकम टैक्स रिजीम की व्यवस्था पर ध्यान दे तो बता दें कि इसमें सम्मिलित होने वाले विभिन्न भत्तों (जैसे एचआरए, एलटीए, आदि) और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) आवास ऋण का पुनर्भुगतान, ट्यूशन फीस का भुगतान जैसे निर्दिष्ट निवेश/खर्चों के विरुद्ध कटौती का दावा करने के लिए काफी जगह है.


नई कर व्यवस्था में फायदे की बात करें तो बता दे की इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया गया है और वार्षिक तौर पर 7 लख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को पूरी छूट दी गई है.


जिसके कारण 7 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सही ढंग से नई या पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन करना पड़ेगा क्योंकि नहीं कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर छूट प्राप्त होती है तो वही पुरानी कर व्यवस्था मे 5 लाख तक की छूट प्राप्त होती है.

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