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PhonePe Income Tax: अब फोन पे से भर सकेगें इनकम टैक्स, इस तरीके से करें जमा

अगर आप भी इनकम टैक्स भरने का सोच रहे हैं या फिर आपको ITR दायर करना है तो आप आसानी से PhonePe के माध्यम से अपना ITR फाइल कर सकते हैं. PhonePe ने अपना नया पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है।

PhonePe ने नया पेमेंट फीचर लॉन्च किया है ये फीचर्स व्यक्तियों को एवं व्यवस्थाओं दोनों को ही लाभ पहुंचाएगा टैक्सपेयर्स को PhonePe ऐप के माध्यम से टैक्स के मूल्यांकन करने और सीधे एडवांस टैक्स आप जमा कर सकते हैं। PhonePe ने एक बयान में कहा है कि इसमें टैक्स पोर्टल में लॉग इन करने के लिए जरूरत खत्म हो जाती है। और टैक्सपेयर को काफी आसान बनाती है।

क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से अब कर सकते हैं टैक्स जमा

PhonePe का ये नया फीचर्स को एनेबल करने के लिए डिजिटल B2b पेमेंट और सर्विस प्रोवाइडर पेमेंट के साथ समझौता किया है. और इसे यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल करके अपना टैक्स को भर सकते हैं। यूपीआई के मुताबिक क्रेडिट कार्ड से टैक्स भी जमा किया जा सकता है यूजर्स को 45 दिनों के अन्दर ब्याज सहित प्रदान किया जाएगा। और टैक्स पेमेंट पर उन्हें उनके बैंक के आधार पर रिफंड पॉइंट भी प्राप्त होगा।

पेमेंट करते ही मिल जाएगा UTR

एक बार पेमेंट हो जाने के बाद टैक्सपेयर्स 1 दिन के अंदर यूनिट ट्रांजैक्शन रिफरेंस UTR नंबर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। टैक्स पेमेंट के लिए चालान 2 दिनों के अंदर उपलब्ध होगा फोनपे बिल पेमेंट और रिचार्ज बिजनेस के प्रमुख निगरानी सहगल ने कहा कि टैक्स का भुगतान करने के बाद जटिल और समय लेने वाला काम है। फोनपे अब अपने यूजर्स को टैक्स जमा करने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफार्म प्रदान कराने जा रहा है।

इस तरह से करें PhonePe के माध्यम से टैक्स जमा

आपको बता दें कि फोनपे के माध्यम से टैक्स भुगतान करने के लिए फोनपे पर आपका होम पेज आप खोलें इनकम टैक्स आइकन पर आप क्लिक करें यूजर जिस तरह से पर्सनल बिजनेस के टैक्स का भुगतान करते हैं उस प्रकार से मूल्यांकन वर्ष को चुने फिर अपना पिन कोड नंबर दर्ज करें आपको टैक्स की राशि लिखकर अपने पसंदीदा पेमेंट को सेलेक्ट करने उसके बाद आप टैक्स को अदा करें सफल पूर्वक भुगतान होने के बाद रकम 2 दिनों के अंदर टैक्स पोर्टल पर जमा कर दी जाएगी।

इनकम टैक्स की वेबसाइट से ऑनलाइन टैक्स इस तरह से करें जमा

इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जा कर दिए गए चालान का भुगतान करें भुगतान करने के बाद आप ,पैन या टैन नंबर के साथ चालान से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे टैक्सपेयर्स का एड्रेस एवं जिस बैंक के माध्यम से पेमेंट आपको करनी है। उससे जुड़ी सभी जानकारी को आप सरल पूर्वक भर ले जानकारी सही होने पर टैक्सपेयर्स का नाम स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आप नेट बैंकिंग पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यह पेमेंट करने पर चालान आपको प्राप्त हो जाएगा।

अंतिम तिथि 31 जुलाई

वित्त वर्ष 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई है। आप 31 जुलाई से पहले जरूरी इनकम टैक्स फाइल कर दें सरकार ने साफ कहा है कि आईटीआर फाइल करने की समय सीमा इस तारीख से आगे अब नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बात का आप ध्यान पूर्वक ध्यान दें फोन पर के नए फीचर्स के माध्यम से आप टैक्सपेयर केवल टैक्स का भुगतान कर सकते हैं इसमें ITR फाइल करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

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