नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया पर बड़ा फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक अक्सर नियम एवं शर्तो का पालन नही करने पर जुर्माना व पेनाल्टी लगाता रहता है लेकिन हालहि में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक पर 84 .50 लाख का जुर्माना द लगाया है।
इतना लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है
धोखाधड़ी को लेकर लगा जुर्माना
वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की 31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके पर्यवेक्षण संबंधी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था। साथ ही रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने कर्जदाताओं के साझा मंच (जेएलएफ) के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट नहीं किया था। बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट का शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय समान आधार पर लिया था। जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा एक्शन लिया है।