बिजनेस

RBI Loan Portal: आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस, देरी होने पर अब नहीं लगेगी पेनल्टी

RBI Loan Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, इसके तहत लोन अकाउंट्स में पेनल्टी को लेकर कई नियमों के बारे में निर्देश जारी किए हैं, साथ ही आरबीआई ने यह भी बताया कि नए नियम कब से लागू होंगे और कौन-कौन से बैंक इसके बारे में आएंगे।

नई गाइडलाइंस को जारी करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लोन अकाउंट्स पर पेनल्टी के विकल्प का इस्तेमाल ना करें, बैंको के जरिए लिए जाने वाली पेनल्टी को पीनल इंटरेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि पीनल चार्ज के तौर पर देखा जाए।


इंटरेस्ट में ही पेनल्टी जोड़ दे रहे हैं

जानकारी के लिए बता दें कि बैंक लोन के ऊपर लिए जा रहे इंटरेस्ट में ही पेनल्टी जोड़ दे रहे हैं और इसके आधार पर कर्जधारकों से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए रिजर्व बैंक ने मौजूदा नियमों में बदलाव और नए नियमों का ऐलान किया है।


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी कमर्शियल बैंक जिनमें लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक इस नियम के दायरे में आएंगे और पेमेंट बैंकों पर भी ये नियम लागू होगा।


अगले साल 1 जनवरी 2024 से लागू

इसके अलावा सभी प्राइमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे एक्जिम बैंक, SIDBI, NHB, NABARD और NaBFID भी आरबीआई की इन गाइडलाइंस के दायरे में आएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दे कि आरबीआई के यह नए नियम अगले साल 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे।

Related Articles

Back to top button