बिजनेस

Tax New Rule: रिश्तेदारों से भी पैसा लेने पर अब देना होगा सरकार को टैक्स! जारी हुए इनकम टैक्स के नए नियम

Tax New Rule: इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से रिश्तेदारों से लिया गया पैसा डोनेशन माना जाता है और कानून इसे गिफ्ट के तौर पर देखता है, वही इनकम टैक्स लॉ के तहत सारे गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। इस दौरान कुछ को इसमे छूट मिलती है वही कुछ बहुत करीबी रिश्तेदारों से ली मदद टैक्स फ्री भी होती है।


अधिकतम 50 हजार रुपये तक के उधार पर ही टैक्स से छूट

यदि आपने जरूरत के समय में अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए हैं तो जान लीजिए कि किस से ली गई और कितनी रकम टैक्स-फ्री होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति को सालभर में अधिकतम 50 हजार रुपये तक के उधार पर ही टैक्स से छूट मिलती है.


लेकिन ये गिफ्ट स्वीकार करने की व्यक्तिगत सीमा है, ना की पारिवारिक सीमा। इसका मतलब परिवार का हर एक सदस्य अपने रिश्तेदार से 50 हजार रुपए तक का उधार ले सकता है.


इसके लिए उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, इतना ही नहीं बल्कि कुछ खास रिश्तेदारों से ली गई धनराशि टैक्स फ्री भी होती है।


हालांकि 50 हजार से अधिक ली गई धनराशि करदाता को इनकम ऑफ अन्य सोर्सेस के तौर पर दिखा नहीं आती है। इस राशि पर टैक्स का भुगतान उस पर लगने वाले टैक्स-स्लैब के आधार पर होता है।


हालांकि करीबी रिश्तेदारों में किसी व्यक्ति के भाई-बहन या माता-पिता, माता-पिता के भाई-बहन और इन सभी के जीवन साथी आदि से जरूरत के समय लिया गया उधार टैक्स फ्री होता है।


जरूरत पड़ने पर मुसीबत के समय ऐसे रिश्तेदार जो बेहद सभी होते हैं उनसे घर का प्रत्येक सदस्य 50 हजार रुपए तक का उधार ले सकता है और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से उसे कोई कर नहीं देना होगा।

Related Articles

Back to top button