अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी जब से सिनेमा घरों रिलीज हुई तब से फिल्म अपने विवाद घिरती जा रहीं है तो वही इस पर राजनीति भी तेज हो रही है वही हाल ही पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन करने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुरुवार को हो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी से बैन हटा दिया है। दरसअल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 मई को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को बैन करने का फैसला लिया था।
सुप्रीम कोर्ट में हुई द केरला स्टोरी पर सुनवाई
गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में द केरला स्टोरी के मैकर्स द्वारा फिल्म बैन किए जाने पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई वही सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था।इसपर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहां फिल्म बैन करिए इसके साथ हीसीजेआई ने कहा कि एक जिले में समस्या होगी तो सभी जगह प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए साथ ही कहा की आप मूल अधिकार को इस तरह से छीन नहीं सकते।
सीजेआई ने कहा
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म के निर्माता इस बात का डिस्क्लेमर लगाएं कि 32 हज़ार लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है वही वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि फिल्म के टीजर जिसमें 32000 लड़कियों को निशाना बनाए जाने वाली बात थी उसे हटा लिया गया है इसके बाद सीजेआई ने कहा कि 20 मई को शाम 5 बजे तक यह डिस्क्लेमर लगा दिया जाए साथ ही कहा कि इस मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी।
ममता सरकार से कहा
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी फिल्म को दिखाने का इंतजाम करें कैसे वो 13 लोगों की शिकायत के आधार पर फिल्म पर बैन लगा सकते हैं