क्राइममध्य प्रदेशरीवा

Rewa News: अवैध वसूली वाज़ ठेकेदार को नगर निगम ने थमाया नोटिस, दो दिन में जमा करे 8 लाख रुपये

Rewa News। नगर नगिम द्वारा टैंपो टैक्सी फीस वसूली के लिए निर्धारित स्थान के अलावा अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ठेकेदार पर निगमायुक्त संस्कृति जैन द्वारा दी गयी चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा है। ठेकेदार द्वारा अभी भी पूर्ववत वसूली की जा रही है। ठेकेदार द्वारा न तो निर्धारित किये गये वसूली स्थलों पर बोर्ड लगाया गया है और न ही टैंपो टैक्सी फीस वसूली करने वाले उसके कर्मचारियों ने ड्रेस ही धारण किया है। ठेकेदार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी के इस रवैये को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त के निर्देश पर टैंपो टैक्सी फीस वसूली का बकाया 8 लाख रुपये दो दिन के भीतर जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा बाजार बैठकी एवं टैंपो टैक्सी फीस वसूली का ठेका समाप्त कर दिये जाने के बाद हाईकोर्ट के स्थगन पर मिले अधिकार का ठेकेदार द्वारा नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा विगत 17 मई को ठेकेदार के कर्मचारियों को अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शहर में टैंपो टैक्सी फीस वसूली के लिए 10 स्थान चिन्हित किये गये हैं लेकिन ठेकेदार द्वारा पूरे शहर में अवैध रूप से वसुली कराई जा रही है। टैंपो टैक्सी को रास्ते में रोक कर भी वसूली की जाती है। अवैध वसूली करते पकड़े जाने के बाद निगमायुक्त द्वारा ठेकेदार को दो दिन के भीतर शहर में चिन्हित स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये लेकिन ठेकेदार द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। निगमायुक्त के आदेश का पालन नहीं करने पर ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। ठेकेदार से वसूली का अधिकार भी वापस
लिया जा सकता है।

नगर निगम के उपायुक्त एमएस सिद्दीकी ने बताया कि नगर निगम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बाजार बैठकी एवं टैपो टैक्सी फीस वसूली का ठेका संदीप तिवारी को मिला था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बाजार बैठकी एवं टैपी टैक्सी फीस वसूली का ठेका जुलाई 23 में समाप्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर 2 अगस्त 23 को नगर निगम द्वारा ठेकेदार को केवल टैपो टैक्सी फीस वसूली का अधिकार प्रदान कर दिया गया। नियमानुसार उक्त ठेका 31 मार्च 24 को समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन हाईकोर्ट द्वारा दिये गये स्थगन में आगामी आदेश तक वसूली बहाल करते रहने का आदेश के कारण ठेकेदार को वसूली का अधिकार दिया गया था। ववजूद इसके ठेकेदार द्वारा नियम विरुद्ध चिन्हित किये स्थलों के अलावा अन्य स्थानों पर रास्ता में रोककर वाहनों से वसूली कराई जाती थी। शिकायत मिलने पर निगमायुक्त के आदेश पर ठेकेदार वसूली करते हुए पाया गया, जिस पर ठेकेदार से जवाब मांगा गया पर ठेकेदार द्वारा न तो जवाब दिया और न ही आदेश का पालन किया गया। ठेकेदार द्वारा वसूली की निधारित राशि भी नहीं जमा कराई जा रही है।

शहर में टैम्पो टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर ठेकेदार को अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा टैम्पो टैक्सी स्टैण्ड फीस उसूली में मलमाली की जा रही है। ठेकेदार पर टैम्पों टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली की लगभग 8 लाख रुपये की राशि भी बकाया है जिसे ठेकदार द्वारा नहीं जमा किया गया है। इस पर ठेकेदार को नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर बकाया राशि करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह राशि जमा नहीं किये आने और निगमायुक्त के आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं जाने के कारण ठेकदार से टैम्पो टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली का अधिकार भी वापस लिया जाएगा।
एमएस सिद्दीकी
उपायुक्त नगर लिगम, रीवा

Surendra Tiwari

I am Surendra Tiwari, Editor of the Vindhya Bhaskar. I am writing on Automobile and Tech Content from Last 5 years.

Related Articles

Back to top button