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Youtube या Reel पर अब ब्रांड प्रमोशन करने से पहले जान लीजिए नए नियम, 50 लाख रूपये तक लग सकता हैं जुर्माना

Youtube या Reel पर अब ब्रांड प्रमोशन करने से पहले जान लीजिए नए नियम, 50 लाख रूपये तक लग सकता हैं जुर्माना

आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो और रील का ट्रेंड काफी चल रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक यह तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोग ज्यादा यूज करते है। ओर यहां वीडीयो अपलोड और शेयर करते रहते है। लेकिन आजकल लोग इंस्टाग्राम रील और यूटयूब के वीडीयो के माध्यम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर खूब पैसा कमा रहे है। ऐसे लोगों के किए सरकार ने कमर कसली है। ओर नए नियम जारी कीए है। जिसका उल्लघन करने पर 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार ने इसके लिए तैयारी करकी है।

भारत सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के किए उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करते समय अपने भौतिक जुड़ाव और हितो का खुलाशा करना अनिवार्य रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार की तरफ से विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने जिसे शक्त्त कानूनी कारवाई की जायेगी। भारत सरकार के भ्रमित विज्ञापन पर अंकुश लगाने के साथ साथ उपोभिक्ता के हित के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। बर्ष 2025 तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 2800 करोड़ तक जाने की उम्मीद है।

केंद्रीय उपोभोगता सरक्षण प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापनों के संबध के उत्पादन के विनिर्माता विज्ञापनदाताओं और प्रचारक पर 10 लाख रूपे तक का जुर्माना लग सकता है। बार बार उल्लघन करने पर यह जुर्माना बडकर 50 लाख रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा प्राधिकरण किसी भ्रामिक विज्ञापन का प्रचार करने वाले को एक साल तक किसी विज्ञापन को रोक लगा सकता है। जिसे बढ़ाकर तीन साल तक भी किया जा सकता है।

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