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केजीएफ म्यूजिक केस : कोर्ट का आदेश, ब्लॉक किए जाएं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स

कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स को बेंगलुरु की एक कोर्ट ने अस्थाई रूप से ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ फेम एमआरटी म्यूजिक ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर निर्णय लेते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हुआ यह था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक वीडियो तैयार किया था। म्यूजिक लेबल ने दावा किया है कि इस वीडियो में उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके राइट्स उनके पास हैं।

न्यायालय ने कहा
सोमवार को बंगलुरू की एक कमर्शियल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स को अस्थाई रूप से ब्लॉक किया जाए। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अगर साउंड रिकॉड्र्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया तो इससे म्यूजिक लेबल को नुकसान उठाना पड़ेगा और इससे बड़े पैमाने पर पाइरेसी को बढ़ावा मिलेगा।

न्यायालय ने कहा है कि, ‘शिकायतकर्ता ने कोर्ट में सीडी पेश करते हुए अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए गानों के संस्करण के साथ मूल गाने को भी दिखाया है। न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि यदि इसे बढ़ावा दिया गया तो वादी को सिनेमैटोग्राफी, गीतों, फिल्मों, संगीत एल्बम में नुकसान होगा। साथ ही आगे भी पाइरेसी को बढ़ावा मिलेगा।’

कांग्रेस की आई प्रतिक्रया
वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि, ‘सोशल मीडिया पर हमने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ बेंगलुरू की एक न्यायालय के आदेश के बारे में पढ़ा। हमें न्यायालय की कार्यवाही और उपस्थित रहने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आदेश की कोई कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस मामले में हम कानूनी तरीका अपनाएंगे।’

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