शादी से पहले अब इस देश में यौन संबंध बनान पड़ेगा भारी, एक साल तक की हो सकती है जेल
शादी से पहले अब इस देश में यौन संबंध बनान पड़ेगा भारी, एक साल तक की हो सकती है जेल
आज के युवक और युवती वक्त के साथ बहुत आगे बड़ चुके है। युवक और युवती अब एक दुसरे से प्यार में पड़ने के बाद। बिना शादी किए अपने परिवार से दूर होके लिव इन रिलेशनशिप रहने लगते है। दोनो के बीच बिना शादी किए पति पत्नी वाला रिश्ता जीने लगते है। जिस के चलते दोनो के बीच नजदीकियां काफी बड़ जाती है। आज कल के यंग एज के लड़के लड़की के बीच यौन संबंध बहुत मामूली बात बन चूके है। ओर हमारे देश में तो अब लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता भी मिल चुकी है। जो लोग बाहर जाकर पढाई और जॉब करते है वह वहां जाकर प्यार में पढ जाते है। जिस वजह से वहां काफी लोग लिव इन रिलेशनशिप रहने लगते है।
इंडोनेशिया एक पर्यटक देश है। यहां दुसरे देश से काफी लोग गुमने आते है। लेकिन अब इंडोनेशिया में बिना शादी किए सेक्स करना पड़ेगा भारी। जल्दी ही इंडोनेशिया सरकार एक कानून बनाने जा रहे है। जिसके अंतर्गत यदि शादी से पहले अगर किसी के साथ यौन संबंध बनाया तो वो अपराध माना जाएगा। केवल शादी के पहले ही नही। बल्की शादी के बाद भी अगर किसी पराए पुरुष या महिला के साथ यौन संबंध अपराध होगा। इंडोनेशिया सरकार जल्द इस कानून को मान्यता देने की तैयारी कर रहीं है।
द ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड’
इंडोनेशिया की संसद ‘द ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड को जल्द ही पास करने वाली है। इस कानून को मान्यता मिलने के बाद अगर कोई अविवाहित या विवाहित पुरुष या महिला इस कानून का उल्लंघन करते हैं। तो उसे सजा के तौर पर एक साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाय जा सकता है। इंडोनेशिया के डिप्टी जस्टिस मिनिस्टर एडवर्ड उमर शरीफ ने इस बारे में कहा कि ‘हम एक ऐसा क्रिमिनल कोड लाने वाले हैं जो इंडोनेशिया के संस्कारों को मानने वाला है और हमें इसपर गर्व है। यह कानून इंडोनेशिया में आने वाले विदेशी लोगो के किए भी लागू होगा।