MP NEWS: निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा।
इस चरण में MP के रीवा, सतना, टीकमगढ़ ,दामोह, खजुराहो, होशगांबाद, बैतूल सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीट के लिये, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटका 14, केरल 20, महाराष्ट की 8, राजस्थान 13, त्रिपुरा 01 उत्तर प्रदेश की 8 सीट पश्चिम बंगाल 9 सीटो के साथ ही जम्मू-कश्मीर की 1 सीट के लिये जबकि बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रीवा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। मतदान के लिए 26 अप्रैल की तिथि का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
लोकसभा चुनाव के लिए अब राजनैतिक बिसात बिछ चुकी है। आज से नामांकन पत्र जमा होंगे। जिसके लिए सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। उम्मीदवार के साथ केवल पांच लोग ही कलेक्ट्रेट न्यायालय कक्ष में जा सकेंगे। राजनैतिक उम्मीदवार को एक प्रस्तावक व अन्य को दस प्रस्ताव आवश्यक हैं। ऑनलाइन भी जमानत राशि जमा की जा सकेगी। इसके साथ ही आपराधिक विवरण देना भी अनिवार्य रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का क्रम शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र रिटर्निंग आफीसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे।
नामांकन पत्र के साथ दें दस्तावेज
नामांकन पत्र के लिए प्रारूप 2 ए निर्धारित किया गया है। इसके भाग एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियां, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पालिसी, म्यूचुअल फण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा।
आयोग के निदेर्शों के अनुसार यदि उम्मीदवार उस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप क और ख में आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4 अप्रैल अंतिम दिन
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 4 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँ च 5 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
अपराधिक रिकार्ड का दें विवरण
नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को आपराधिक रिकार्ड का विवरण भी देना होगा। सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में अपने दल को भी सूचना देनी होगी।
राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी पार्टी के वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रो एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन वार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटार्निंग आफीसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत देंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी दी जायेगी। सभी उम्मीदवार इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
केवल 5 को प्रवेश
28 मार्च से चुनाव की अधिसूचना जारी हो रही है। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। नामांकन पत्र दाखिला करते समय रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही रिटॉर्निंग आफीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग उम्मीदवार कर सकेंगे। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे।