भोपालमध्य प्रदेश
कोरोना से जान गवाने वाले सरकारी कर्मचारी को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा – MP News
विंध्य भास्कर/डेस्क रिपोर्टर: कोरोना कहर के बीच वित्त विभाग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. जिसके तहत कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा कर्मी के पति अथवा पत्नी को दिया जाएगा. जारी आदेश के अनुसार योजना के मुताबिक मृत कर्मचारी की कोरोना की रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है.
योजना के कुछ मुख्या बिंदु-
- वर्तमान में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- आदेश में साफ कहा गया है कि राशि पर पहला हक मृतक की पत्नी अथवा पति का होगा.
- जिस दिन मौत हुई, उस दिन शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है.
- परिवार में एक से अधिक सरकारी सेवक के पात्र होने पर प्रत्येक सदस्य के निधन पर अलग-अलग राशि दी जाएगी
- सरकारी कर्मचारी योजना अवधि के दौरान कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के बाद संक्रमित होने के 60 दिन के भीतर हो जाती है, तो भी पात्र दावेदार को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी.
- कोरोना से मृत सरकारी सेवक को पूर्णकालिक होना चाहिए. अंशकालिक सेवक को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- यह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी.