Haldiram Company के प्रोडक्ट गोदाम से क्रय विक्रय करने पर बैन, कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने की कार्यवाई

Haldiram Company: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अब हल्दीराम कंपनी के प्रोडक्ट गोदाम से बिक्री पर रोक लगा दी गई है, यह कार्यवाही जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने की है। इस कार्यवाही के बाद हल्दीराम कंपनी में हड़कंप मच गया है।

मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा आज नापतौल विभाग के साथ रीवा शहरी क्षेत्र में निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की गई कार्रवाई के दौरान पीके स्कूल के पीछे अंकुर एजेंसी का गोदाम पाया गया जिसमें हल्दीराम कंपनी का लगभग दो लाख रुपये मूल्य का नमकीन सोनेपपडी रसगुल्ले इत्यादि प्रोडक्ट पाया गया। स्टोर का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया ।

संचालक महेंद्र सिंह के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 31 एक के अंतर्गत बिना लाइसेंस के हल्दीराम कम्पनी के खाद्य पदार्थों का संग्रह विक्रय करने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं में हल्दीराम कंपनी के प्रोडक्ट गोदाम से क्रय विक्रय करने पर पूर्ण रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

संयुक्त टीम द्वारा गुड़ाई बाज़ार स्थित अशोक मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान कुंदा का नमूना जाँच हेतु लिया गया है एवं नापतौल विभाग द्वारा 2 कांटों में सील न पाए जाने से ज़ब्त किया गया है।

आदमी की टीम द्वारा पीलीकोठी स्थित वीनस मिष्ठान प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया एवं पेड़ा पनीर तथा नमकीन के नमूने जाँच हेतु लिए गए थे रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा प्रशासन से अमरीश दुबे एवं साबिर अली तथा नापतौल विभाग से विजय खांतरेकर सम्मिलित रहे।