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Indian Railway: रेलवे ने ये चार गंदी हरकते करने पर 55 लाख का ठोका जुर्माना, जानिए मामला

विंध्य भास्कर डेस्क। रेलवे ने यात्रा के दौरान परिसर और ट्रेनों में गंदी बात करने वाले यात्रियों को 55 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। दरअसल वर्ष-2022 के दौरान रेलवे स्टेशन, रेल परिसर एवं गाडिय़ों में गुटखा, सिगरेट व पान मसाला बेचने वाले तथा पान मसाला खाकर गंदगी करने वाले एवं धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की।

पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाडिय़ों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में पमरे मण्डलों के रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाडय़िों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है, साथ ही नियमित उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को भी जागरुक किया जाता है। इसके अंतर्गत यात्रियों से स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने, धूम्रपान नहीं करने तथा यहां वहां गंदगी नहीं करने का अनुरोध किया जाता है। बार-बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।

रेलवे ने ये चार गंदी हरकते करने पर 55 लाख का ठोका जुर्माना, जानिए मामला
रेलवे परिसर सहित ट्रेनों में भी करते थे गंदी बात, रेलवे ने उठाया सख्त कदम

रेल सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल द्वारा वर्ष-2022 के दौरान रेल स्टेशन, रेल परिसर एवं गाडिय़ों में गुटखा, पान मसाला, सिगरेट व बीढ़ी बेचने वाले तथा गुटका पान मसाला खाकर गंदगी करने वाले एवं धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

  1. रेलवे स्टेशन, रेल परिसर एवं यात्री गाडिय़ों में गुटखा, पान मसाला, सिगरेट बेचने वाले कुल 1937 व्यक्तियों को पक?कर रेल अधिनियम की धारा 144 के तहत् कार्रवाई कर उन्हें रेलवे न्यायालय में पेश किया गया, जहॉं उनसे न्यायालय द्वारा उन पर रूपये 21,43,465/- का जुर्माना लगाया गया।
  2. रेलवे स्टेशन, रेल परिसर एवं यात्री गाडिय़ों में पान/गुटखा खाकर गंदगी करते पाये गये कुल 218 व्यक्तियों के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 145 के तहत् कार्रवाई कर उन्हें रेलवे न्यायालय में पेशकिया गया जहॉं न्यायालय द्वारा उन पर 24,975/- रूपए का जुर्माना लगाया गया।
  3. रेल स्टेशन, रेल परिसर एवं यात्री गाडिय़ों में पान/गुटखा खाकर गंदगी करने वाले कुल 5840 व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय रेल नियम 2012 के तहत् कार्रवाई करते हुए 11,43,404/- रूपए का जुर्माना रेल सुरक्षा बल द्वारा वसूल किया गया।
  4. रेलवे स्टेशन, रेल परिसर एवं यात्री गा?ियों में धूम्रपान करने वाले कुल 11,852 व्यक्तियों के विरूद्ध सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे 23,70,400/- रूपए का जुर्माना रेल सुरक्षा बल द्वारा वसूल किया गया।

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