मध्य प्रदेश

बढ़ते संक्रमण को देख सागर में 1 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू , जाने किन पर रहेगा प्रतिबंध तथा क्या खुलेगा


सागर: संपूर्ण सागर जिला का कोरोना कर्फ्यू 26 अपैल से बढाकर 1 मई तक किया सागर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी। जिले में कोविड -19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविड -19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए में दीपक सिंह कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए समस्त आदेश जारी किया है।

निम्नानुसार गतिविधियों को ” कोरोना ‘ में प्रतिबंध से छूट रहेगी –

1. केन्द्र सरकार के अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें , शेष कर्मचारी ” Work From Home ” करेगें ।

2 अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय यथा जिला कलेक्ट्रेट , पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेंस . अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें , आपदा प्रबंधन , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा , जेल , कोषालय , राजस्व , विद्युत आपूर्ति , पेयजल आपूर्ति , नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , सार्वजनिक परिवहन आदि को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें , शेष कर्मचारी ” Work From Home ” करेगें । राजस्व न्यायालयों में आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई स्थगित रहेगी ।

3. आईटी कंपनियों , बीपीओ / मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिटस को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेगें , शेष कर्मचारी ” Work From Home ” करेगें ।

4. अन्य राज्यों / जिलो से माल , सेवाओं , नागरिकों का आवागमन ।

5. अस्पताल , नर्सिग होम , केमिस्ट दुकाने , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाए ।

6. समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी । समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रू 0 के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना . डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें । संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें ।

7. किराना के थोक व्यापारी केवल खुदरा व्यापारियों को प्रातः 06.00 से 09.00 बजे तक सामान वितरित कर सकेगें ।

8. पेट्रोल पम्प , बैंक एवं ATM . इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ ।

9. बीमा कम्पनीज , वित्तीय संस्थान ( जैसे मुथूट फायनेंस आदि ) ।

10. सागर नगरीय क्षेत्र में डी 0 एन 0 सी 0 बी 0 , खेल परिसर के बाजू में . दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान में सब्जी / फल मण्डी 02 घण्टे प्रात : 07.00 बजे से 09.00 बजे तक खुलेगी । यहाँ के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी / फल विक्रय करने वाले विक्रेताओं को ही विक्रय करेगे ।

11. फल / सब्जी के ठेले , दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर – घर फल / सब्जी / दूध का वितरण कर सकेंगे । 12. दूध डेयरी / सांची पार्लर प्रातः 06.00 बजे से 09.00 बजे तक खुले रहेगे ।

13. होटल / रेस्टोरेंट / टिफिन सेंटर / मिष्ठान प्रतिष्ठान होम डिलेवरी कर सकेगें । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना , डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें । संबंधित ‘ संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें ।

14. औधोगिक मजदूरों , उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल , उद्योगों के अधिकारियों / कर्मचारियों का आवागमन ।

15. एम्बुलेंस , फायर बिग्रेड , टेली कम्युनिकेशन , विद्युत्त प्रदाय , रसोई गैस , होम डिलेवरी सेवायें , दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन । कार्यालयों / घरों में पानी के कैनन / कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन आदि ।

16. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने ।

17. समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी ।

18. इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर / कारपेंटर / केश शिल्पी आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन । इस हेतु ये पूर्व से संबंधित थाने में सूचना देकर पावती हमेशा अपने पास रखेगें ।

19. निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों ( यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस / परिसर में रूके हो ) ।

20. विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये / कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिको को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगें । इस हेतु दैनिक निर्माण श्रमिकों का आवागमन | इस हेतु हार्डवेयर सामग्री के दुकानदार विभागीय अधिकारी के लिखित पत्र पर आवश्यक सामग्री दे सकेंगे ।

21 , कृषि संबंधी सेवायें ( जैसे किसी उपज मण्डी , उपार्जन केन्द्र , खाद बीज , कीटनाशक दवायें कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्र की दुकाने आदि । ) सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई , कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर , ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है , तो संबंधित मैकेनिक अथवा तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उक्त सुधार / मरम्मत कार्य कर सकेंगे ।

22 परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण । 23. टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी ।

24. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु ।

25. बस स्टेण्ड , रेल्वे स्टेशन , ढाना हवाई पट्टी से आने – जाने वाले नागरिक । 26. टी 0 वी 0 केवल नेटवर्क से संबंधित व्यक्त्ति ।

27. एम.पी. ऑनलाईन के सेंटर व आधार कार्ड बनाने वाले केन्द्र ।

28. समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स । प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण । इस हेतु वे अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेगे ।

29. यात्रियों के रूकने हेतु होटल । ये होटल अपने यहां रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेंगे ।

30. शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे ।

31. लॉकडाउन अवधि के दौरान शादी समारोह वर पक्ष , वधु पक्ष एवं व्यवस्थापक सहित 50 से अधिक शामिल नहीं होंगे । इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट / थाना प्रभारी आयोजक व सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेगें । इस हेतु शादी धरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की पहले से सूचना देनी होगी एवं बारात नहीं निकाली जायेगी । आयोजकों द्वारा आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्यतः कराई जायें ।

32. मेडिकल इमरजेंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन । दो पहिया वाहन पर 02 व्यक्ति रहेगें व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें ।

33. रेलवे स्टेशन / बस स्टेण्ड / अस्पताल / नर्सिंग होम से केवल यात्री / मरीजों को घर / अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो / ई – रिक्शा चालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी । इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेगें ।

34. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 05 व्यक्ति अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेगें ।

35. यात्री बसों का संचालन काविड गाईडलाईन का पालन करते हुये यथावत चालू रहेगा ।

36. विभिन्न स्वंयसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के काल में किये जा रहे समाज सेवी कार्य हेतु आवागमन कर सकेगें ।

37. उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग / संस्थान / दुकानदार / प्रतिष्ठान / नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम , मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे । सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यतः साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें ।

इन पर रहेगा प्रतिबन्ध

सामाजिक / राजनैतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / सार्वजनिक तथा धार्मिक गतिविधियों व आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगी ये आदेश आज दिनाक 25-04-2021 से दिनांक 01-05-2021 को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए आदेश जारी किया गया है।

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