मध्य प्रदेश

MP E Uparjan 2023 New Rules : किसानों के लिए बड़ी सूचना उपार्जन के लिए नई कानून व्यवस्था हुई लागू

मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत उन्होंने आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए रबी विपणन वर्ष 2023, 24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए किसान के पंजीयन की अवधि 10 दिन तक बढ़ा दी है।
बता दे कि मध्यप्रदेश में उपार्जन के लिए नई व्यवस्था वर्ष 2023 लागू की गई है जिसके तहत कई बदलाव किए गए हैं।इस बार गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अभी तक किसानों को खुद से पंजीयन के लिए आना जाना पड़ता था। लेकिन इस बार किसान खुद से मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से अपने कियोस्क पर शुल्क देकर पंजीयन करा सकेंगे।
प्रमुख सचिव श्री कदमों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार उपार्जन के लिए होने वाला पंजीयन निशुल्क के साथ-साथ सशुल्क भी होने वाला है।निशुल्क के तहत जो किसान स्वयं से या फिर किसी के द्वारा फोन या फिर कंप्यूटर से अपना पंजीयन करा लेंगे तो उन्हें निशुल्क पंजीयन लगेगा। वही बात करें। सर शुल्क पंजीयन की तरह किसान जो स्वयं से पंजीयन नहीं कर सकते वह किओस्क के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं जिसमें अधिकतम शुल्क ₹50 देने होंगे।
इन सबके अलावा भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव लायक गए हैं। बता दें कि इस नई व्यवस्था के अनुसार किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान अब उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे-सीधे प्राप्त हो सकेगा।
इस प्रकार जो पहले दिक्कतें आती थी जैसे बैंक खाता नंबर में कोई त्रुटि या फिर आईएफएससी कोड में कोई त्रुटि जिसके कारण भुगतान में असुविधा होती थी, साथ ही लेट से भुगतान होता था। इन सब चीजों से अब किसानों को राहत मिलेगी।
इसके साथ ही जो भी किसान फसल बेचने के लिए आएंगे उनके आधार नंबर का वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। ऐसे में पंजीयन कराने आए सभी किसानों का वेरिफिकेशन होगा। साथ ही उनके आधार नंबर का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
श्री कीदवाई से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि इन सभी संशोधनों को विस्तृत विवरण सहित कलेक्टर्स को भेज दिया गया है। किसान अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय से इन सभी विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दिन सभी प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं।

Related Articles

Back to top button