कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 34 ज़िलों में रिक्त पदों का मिलेगा प्रभार
मध्यप्रदेश शासन द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। राज्य में कर्मचारियों के लिए लगातार ख़ुशख़बरियाँ आती जा रही हैं।मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक और ख़ुशख़बरी ला दी है। इसके तहत राज्य के 34 ज़िलों के एडीपीसी और एपीसी के ख़ाली पदों को भरने पर जोड़ दिया जा रहा है। खबर है कि जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अधिकारियों की लिस्ट 12 जनवरी तक माँगी गई है।
राज्य सरकार नये साल में कर्मचारियों को बड़े-बड़े मौक़े दे रही है। इसके तहत अब अतिरिक्त ज़िला परियोजना समन्वयक और राज्य के 17 ज़िले के सहायक परियोजना समन्वयक को इसका प्रभार दिया जाएगा।इसकी तैयारी में राज्य सरकार जुड़ी हुई है। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन और जन शिक्षण संचालनालय की हेड मनीषा सेतिया द्वारा प्रभार सौंपे जाने के संबंध में सूचना जारी की गई है।
राज्य के 34 ज़िलों में एडीपीसी और एपीसी के पद ख़ाली है।
इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सूचना जारी कर बताया गया है कि, मुरेना, कटनी, ग्वालियर,रीवा, शहदोल,खड़गों, बुरहानपुर, सिवनी, बड़वानी,आगर मालवा, खरगौन, नरसिंहपुर, राजगढ़, मण्डला,बालाघाट,शाजापुर में अतिरिक्त ज़िला परियोजना के समन्वयक के पद ख़ाली है। इसके अतिरिक्त रतलाम, सिंगरौली, टीकमगढ़, निवाड़ी, छिन्दवाड़ा, विदिशा, मंदसौर, बुरहानपुर, सीहोर, नीमच एवं धार ज़िले में सहायक परियोजना समन्वयक के पद ख़ाली हैं।
इन पदों के रिक्त होने के कारण ज़िले की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में संचलनालय आयुक्त के द्वारा इन पदों के लिये योग्य 3 व्यक्तियों के आवेदन पत्र को अपने अनुसार भेजने के निर्देश दिये गये हैं।
रिक्त पदों के लिए नीति और नियम लागू
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये नियम के अनुसार अतिरिक्त ज़िला परियोजना समन्वयक के पद के लिए प्राचार्य , सहायक संचालक, हाई स्कूल प्राचार्य , को शिक्षा से संबंधित परियोजना में 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर का भी ज्ञान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पिछले 3 वर्षों के परीक्षा का परिणाम बेहतर हो।
12 जनवरी तक लिस्ट भेजना अनिवार्य
सूचना जारी होने की उपरांत कहा गया की दोनों पदों की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के आवेदन को अपनी अनुशंसा से भेजा जाये। साथ ही यह भी ध्यान दिया जाये की संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत की कार्यवाही ना हुई हो , इस प्रक्रिया के लिए 1 हफ़्ते का वक़्त दिया गया है। वहीं 12 जनवरी तक व्यक्तियों के नाम लोक शिक्षण संचालनयाल को भेजना अनिवार्य है।