मध्य प्रदेश

MP News – अब दूध में होगी मिलावट, तो होगी आजीवन कारावास की सजा….


भोपाल: मध्यप्रदेश में आज से नकली व जहरीले दूध या खाद्य पदार्थों की विक्री व बनाने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो गया है । आज मध्यप्रदेश के गजट नोटिफिकेशन दंड विधि मप्र संशोधन विधेयक 2021 में इसका विधिवत प्रावधान हो गया है।

जहरीले व मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर मप्र में आज से एक नई शुरूआत हई है । एक्ट बनने से अब मिलावटिये मिलावट नहीं कर पाएँगे इस पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है विशेषज्ञों का मानना है कि आगे अन्य राज्य भी इसी प्रकार एक्ट पारित कर इसे संज्ञेय अपराध बनाएं ।

इससे अच्छा तो ये होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए ही ये प्रावधान लागू किया जाए , तो ये अत्यंत प्रशंसनीय होगा ।पांच साल की सजा का प्रावधान अब मध्यप्रदेश में मिलावट करना , मिलावटी पदार्थ बेचना दोनों ही आजीवन कारावास के तहत दंडनीय होंगे , एक्सपायरी पदार्थ बेचने पर 5 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया ।

बताया जाता है कि भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा में मिलावट , जहरीले नकली खाद्य पदार्थो की विक्री धारा 272 , 273 के तहत असंज्ञेय अपराध थी , इसमें केवल जुर्माने की सजा थी , एफआईआर नहीं की सकती थी . अब आज गजट नोटिफिकेशन से इसे संज्ञेय अपराध बना दिया गया है और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है । इससे पहले केवल बिहार , पश्चिम बंगाल व उडीसा में ही यह संज्ञेय अपराध था ।

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