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अपनी कंफर्म टिकट में टूसरे को करा सकेंगें ट्रेन में यात्रा, रेलवे ने बनाए नए नियम

विंध्य भास्कर डेस्क। आपकी ट्रेन में टिकट कंफर्म है और किसी कारणवश आप अपनी यात्रा नहीं कर पा रहे है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल अब आप अपनी कंफर्म टिकट में अपने नजदीकी रिश्तेदार व परिजन को स्थानांतरित कर सकेंगे। इसके लिए आप को आरक्षक काउंटर में अपनी कंफर्म टिकट के साथ 24 घंटे पहले आवेदन देना है। इसके बाद रेलवेे आपके रिश्तेदार के नाम पर टिकट आवंटित कर देगा। इसके लिए रेलवे ने नए नियम भी जारी कर दिए है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
बता दें कि अधिकांश रेलवे में यात्रा करने के लिए पहले से लोग आरक्षण करा लेते है लेकिन किन्हीं कारणों वश वह यात्रा नहीं कर पाते है। ऐसे उन्हें यात्रा टिकट निरस्त करने के बाद उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। ऐसे में उन्हें आरक्षण निरस्त करवाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसे में यात्रियों की टिकट स्थानांतरण सुविधा की मांग लंबे समय से होती आ रही है। इसे लेकर रेलवे नए नियम जारी कर दिए है। इससे यात्री अपना कंफर्म टिकट स्थानांतरण कर पाएंगे।

ऐसे करना होगा आवेदन-
रेलवे इस नियम के तहत टिकट का स्थानांतरण करने के लिए 24 घंटे पहले कंफर्म टिकट काउंटर मेंं देना होगा। इस आवेदन के आधार पर स्टेशन में मुख्य टिकट पर्यवेक्षक आवेदन के आधार पर उसकी कंफर्म टिकट जारी करेंगे। इसके लिए कंफर्म टिकट के साथ यात्री को अपना आधार कार्ड एवं रिश्तेदार होने को प्रमाण होना अनिवार्य है।

अपने परिजन को ही कर पाएंगे स्थानांतरण
रेलवे ने जो टिकट का स्थानांतरण को लेकर नियम बनाए है। इसमें वह अपने नजदीकी परिजन को ही अपनी कंफम टिकट अपने स्थान दूसरे को स्थानांतरित कर पाएंगे। इसमें जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और पुत्र और बेटी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को अपनी टिकट स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे।
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