किसानों को राहत, तीन लाख तक के ऋण में 1.5 प्रतिशत ब्याज की मिलेगी छूट
केन्द्र सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि कार्य में सहयोग के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई है जिससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। क्योंकि खेती में लागत लगाने के लिए रुपयों की जरूरत हाती है। और आमतौर पर किसानों के पास रुपयों का अभाव रहता है। किसानों की इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार यह योजना लेकर आई है। केन्दीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दिए जाने वाले लघु अवधि के तीन लाख रुपए तक के ऋण में डेढ़ फीसदी ब्याज के छूट को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ऐसे किसान जो तीन लाख रुपए तक का लोन लेगें उन्हें ब्याज में 1.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार ने इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी की सीमा को बढ़ा कर ५ लाख करोड़ कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है।
सरकार देगी सहायता
सरकार द्वारा की गई इस घोषण के बाद किसानों को ब्याज सहायता योजना के तहत कर्ज देने वाली संस्थाओं जैसे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों को सरकार वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए जाने वाले लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी।
ईसीएलजीएस की बढ़ाई गई सीमा
केन्द्र सरकार ने ईसीएलजीएस यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत खर्च को 50,000 करोड़ रुपये और बढ़ा दिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। जिसके बाद अब इस योजना के तहत क्रेडिट की कुल सीमा पांच लाख करोड़ रुपए हो गई है। कोरोना महामारी से प्रभावित होटल और संबंधित क्षेत्रों की मदद के लिए ईसीएलजीएस की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्तव दिया गया था।