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अब प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 180 दिन की छुट्टी, सरकार ने दे दी मंजूरी जाने कैसे उठाए लाभ

कर्मचारियों को एक बार फिर से अवकाश का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए राज्य शासन ने मंज़ूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 180 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंज़ूरी मिल गई है। वहीं अब जल्द ही इसे कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा। अब कैबिनेट की मुहर लगते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल अब नियमित कर्मचारियों की तरह झारखंड सरकार द्वारा कॉंट्रैक्ट पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। वहीं बीते दिनों वित्तीय विभाग के द्वारा इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल गई है। इसका सीधा लाभ कॉंट्रैक्ट पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को होगा।

ये होंगे नियम
मातृत्व अवकाश के लिए कई शर्तों का भी निर्धारण कर दिया है। ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने एक साल में 80 दिन तक कॉंट्रैक्ट पर काम किया है। उन्हें 180 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा। वहीं दो जीवित संतान के बाद पैदा हुए बच्चों par यह नियम लागू नहीं होगा। यह अवकाश सिर्फ़ दो संतानों पर ही लागू किया जा सकेगा। वहीं मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि पर छुट्टी जाने से पहले मिल रहे अंतिम संविदा राशि के बराबर दी जाएगी।

कोर्ट का फ़ैसला
बता दें कि राज्य में कॉंट्रैक्ट पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारी भी लंबे समय से मातृत्व अवकाश की माँग कर रही थी। वहीं मोनिका बनाम झारखंड हाई कोर्ट द्वारा भी देवीपुर में कॉंट्रैक्ट पर कार्य करने वाली महिला को अवकाश का भुगतान करने का आदेश दिये थे। इससे पहले रश्मि भारती बनाम झारखंड सहित अन्य कई मामले भी हाई कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग मामले में आदेश के अनुसार ही शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिये थे।

कॉंट्रैक्ट महिला कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नयी व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहीं राज्य सेवा में नियमित कर्मचारियों केआर लिए भी लागू कर दिया गया था। वहीं अब इसे कांटैक्ट अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में मेटरनिटी बेनिफ़िट एक्ट 1961 के मुताबिक़ मातृत्ब अवकाश देने का आदेश दिया था।

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