New Labour Code: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी का नियम लागू हो रहा इस महीने से
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हे सप्ताह में तीन दिनों तक काम से आराम मिलने वाला है। ही हां जल्दी ही हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी का नियम लागू होने जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों के लिए नया श्रम कानून लाने की बात लंबे समय से हो रही थी। लेकिन अब इसके शुरू होने का समय आ गया है। कर्मचारी के लिए नए श्रम कानून को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लोक सभा में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित जवाब में कहा है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू किया जाएगा। हालांकि अभी इसे लागू करने के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। संभावना है कि केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों को 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है। खास बात ये है कि नए लेबर कोड संसद से पास हो चुके हैं। इंतजार बस इसका है कि इसे लागू कब से किया जाएगा। कर्मचारियों पर नए श्रम कानून का क्या असर पड़ेगा, आइये अब ये जान लेते हैं…
बढ़ जाएगा कार्यालयीन समय, सप्ताह में करना होगा 48 घंटे काम
नया श्रम कानून (New labor code 2022 ) लागू होने के बाद कर्मचारियों (employees) को एक सप्ताह में कुल 48 घंटे काम करना पड़ेगा। इसके लिए सप्ताह में लगातार चार दिन तक कर्मचारियों को ऑफिस में 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। दिन में १२ घंटे काम के दौरान उन्हें दो बार आधे-आधे घंटे का आराम या यूं कहें कि छुट्टी दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि सप्ताह में चार दिन १२-१२ घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को तीन दिन का अवकाश भी मिलेगा। कर्मचारियों द्वारा काफी समय से शिकायत हो रही थी कि काम की वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। नया श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों की ये समस्या दूर हो जाएगी। वो आराम से तीन दिन के वेकेशन में भी परिवार के साथ जा सकेंगे।
पीएफ में भी होगी बढ़ोत्तरी
नए श्रम कानून में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (private sector job) का विशेष ध्यान रखा गया है। रिटायरमेंट (retirement) के समय प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पैसों की कमी न हो इसके लिए पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन (PF contribution) भी बढ़ाया गया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान पीएफ में किया जाएगा। इससे आपकी इन हैंड सैलरी (in hand salary) कम हो जाएगी। लेकिन चिंता की जरूर नहीं है, यह पैसा आपके ही पीएफ अकाउंट में जमा रहेगा। कर्मचारियों की ग्रेज्युटी (employees’ gratuity) में भी पहले की तुलना में इजाफा होगा।
दो दिन में हो जाएगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट
बताया गया है कि नए नियम के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर उसे बर्खास्त किया जाता है, तो कंपनी को दो दिन में उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा। जबकी वर्तमान समय में कंपनियां इसके लिए ४५ दिन का समय लेती हैं।