Home Rent GST: अब किरायेदार को भी देना होगा 18% जीएसटी, जानिए नियम
Home Rent GST: भारत में जीएसटी को साल 2017 में पेश किया गया था, आज के समय में हर कोई कही ना कही जीएसटी जरुरु जमा करता है। भारत में जीएसटी को साल 2017 में पेश किया गया था, आज के समय में हर कोई कही ना कही जीएसटी जरुरु जमा करता है। भारत में कोई भी सामान खरीदने बेचने और अन्य पर जीएसटी जरूर से जरूर देना पड़ता है।
18% जीएसटी देना होगा
हालही में जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जीएसटी कानून में कुछ स्लैब बनाए गए हैं. जिसके तहत जीएसटी टैक्स का प्रतिशत तय किया गया है। जीएसटी में नए संशोधन के बाद अब आवासीय संपत्तियों पर रहने वाले किरायेदारों को भी 18% जीएसटी देना होगा। आपको बता दे की अगर कोई किरायेदार आवासीय संपत्ति किराये पर लेकर अपना व्यवसाय चला रहा है तो उसे जीएसटी देनी पड़ेगी।
दरअसल आपको बता दे की अब सामने आये नियमों के मुताबिक किरायेदार को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम के तहत टैक्स देना होगा। जिसे वह बाद में जीएसटी क्लेम कर सकता है।